राजस्थान के अलवर जिले के बेहतुकला थाना क्षेत्र में 13 मार्च 2024 को हुई एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म की गंभीर घटना में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
पीड़िता के अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी अजीत, जो उसी गांव का निवासी है, ने पहले पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया, और फिर उसे खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब पीड़िता को होश आया, तो उसने परिजनों को सारी जानकारी दी। परिवार की ओर से तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई और पुलिस ने आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया।
मामले को पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायालय संख्या एक में प्रस्तुत किया गया, जहाँ सुनवाई के दौरान 21 गवाह और आवश्यक दस्तावेज पेश किए गए।
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विशेष न्यायाधीश योगेंद्र अग्रवाल ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह स्पष्ट किया कि पीड़िता की बेहोशी की हालत में किया गया अपराध और अधिक गंभीर माना जाएगा। अदालत ने इसे निर्दय, योजनाबद्ध और जघन्य अपराध मानते हुए 20 वर्षों की कठोर सजा और आर्थिक दंड का आदेश दिया।