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Legal Awareness: नारकण्डा में विधिक जागरूकता शिविर, एसीजेएम अजय ठाकुर बोले- कानून की जानकारी हर नागरिक का अधिकार
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 26 Jul 2026 02:43 PM IST
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पर्यावरण संरक्षण और जन-जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित पौधारोपण अभियान के बाद नारकण्डा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर (रामपुर बुशहर) के तत्वावधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकास खंड अधिकारी कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में हुए कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, युवक मंडलों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (एसीजेएम) अजय ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या सामाजिक कारणों से न्याय से वंचित न रहे।
उन्होंने बताया कि सभी महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग, दिव्यांगजन, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्ति तथा निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आने वाले पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत अधिवक्ता की सुविधा, विधिक परामर्श, वाद दायर करने सहित अन्य आवश्यक कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
अजय ठाकुर ने साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपायों पर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऑनलाइन ठगी या साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत पुलिस और संबंधित विभाग को सूचना दें। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलने वाली कानूनी सहायता, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार और कर्तव्यों सहित विभिन्न कानूनी विषयों पर भी जानकारी साझा की।
उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समय-समय पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को कानून और सरकारी प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान भी किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों और युवक मंडलों के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
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