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Bijnor: अफजलगढ़ में न्यायालय के आदेश पर मालखाने के अवैध असलहे बुलडोजर से नष्ट
डिंपल सिरोही
Updated Wed, 14 Jan 2026 12:13 PM IST
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बिजनौर जनपद के अफजलगढ़ थाना परिसर में न्यायालय के आदेश पर थाने के मालखाने में रखे कंडम व निष्प्रयोज्य असलहों को बुलडोजर चलवाकर नष्ट कराया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना द्वारा जिन माल मुकदमाती असलहों का निस्तारण हो चुका था, उन्हें नष्ट करने के लिए एसडीएम धामपुर को नामित किया गया था। मंगलवार को एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार कपिल कुमार की देखरेख में कार्रवाई की गई। इस दौरान 3/25 आर्म्स एक्ट के 121, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के 59 तथा आबकारी अधिनियम के 37 मामलों से जुड़े तमंचे, बंदूक और चाकू आदि बुलडोजर से नष्ट किए गए। मौके पर राजस्व टीम के साथ थानाध्यक्ष रामप्रताप सिंह, उप निरीक्षक कमरुल हसन व जगन्नाथ सिंह मौजूद रहे।
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