गाजीपुर में एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने मंगलवार को कोडीनयुक्त कफ सिरप के खरीद-फरोख्त मामले में सलाखों के पीछे बंद आरोपी सर्वांश वर्मा का जमानत प्रार्थना को निरस्त कर दिया। आरोपी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर न्यायालय ने कहा कि अगर आरोपी जमानत पर रिहा होता है तो विवेचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही खाद्य व औषधि प्रशासन एवं राज्यकर के अधिकारियों की अदालत ने निष्क्रियता मानते हुए आदेश की एक- एक प्रति राज्यकर विभाग के अपर मुख्य सचिव और खाद्य व औषधि प्रशासन के प्रमुख सचिव व आयुक्त को भेजने का आदेश दिया है। वहीं, सोनभद्र जिला कारागार से आरोपी भोला जायसवाल भी न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। सुनवाई के बाद फिर पुलिस सोनभद्र कारागार लेकर रवाना हो गई।
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