जान से मारने की धमकी देने के मामले में भदोही के विधायक विजय कुमार मिश्र सहित चार लोगों की जमानत स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने मंजूर कर ली है। इससे पूर्व सभी ने बुधवार को स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की । जमानत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर जमानते दाखिल करने पर रिहा कर दिया। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डा0 बालमुकुंद ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता ताराचन्द्र गुप्ता को सुनकर दिया है।
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पूर्व सांसद के भतीजे को धमकाने के आरोप में विधायक विजय मिश्रा को मिली जमानत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 04 Mar 2020 08:31 PM IST
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विधायक विजय मिश्र
- फोटो : facebook
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विजय मिश्र
घटना छह जून 2002 की भदोही के गोपीगंज थाने की है। वादी रामकृष्ण पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके चाचा रामेश्वर नाथ की हत्या मामले में कोर्ट की पेशी के बाद अदालत के बाहर उन्हे विजय मिश्रा सहित अन्य लोगाें ने मुकदमें की पैरवी न करने और जान से मारने की धमकी दी थी। ज्ञात है कि रामकृष्ण पांडेय पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय के भतीजे हैं।
पुलिस ने प्रकरण के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को स्पेशल कोर्ट में विधायक विजय मिश्रा, गुलाब शंकर मिश्र, मनोज मिश्र और कृष्ण मोहन उर्फ मुन्ना तिवारी की ओर से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जमानत का आधार पाते हुए जमानत मंजूर कर ली है।
हत्या में जमानत खारिज
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने युवक की हत्या में आरोपी वसीम अकरम उर्फ मो0 इकराम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने डीजीसी गुलाब अग्रहरि को सुनकर दिया है।
घटना सात जुलाई 2019 की नवाबगंज थाने की है। आरोप है कि वादी के पुत्र ज्ञान प्रकाश पांडेय उर्फ चंकी की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। जिला जज ने दहेज हत्या में आरोपी पति अनिरूद्घ दिवाकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना तीन मई 2019 की कोरांव थाने की है। आरोप है कि वादी कमलाशंकर की पुत्री बिंदू की शादी अभियुक्त के साथ 2015 में हुई थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर फांसी लगा कर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने प्रकरण के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को स्पेशल कोर्ट में विधायक विजय मिश्रा, गुलाब शंकर मिश्र, मनोज मिश्र और कृष्ण मोहन उर्फ मुन्ना तिवारी की ओर से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जमानत का आधार पाते हुए जमानत मंजूर कर ली है।
हत्या में जमानत खारिज
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने युवक की हत्या में आरोपी वसीम अकरम उर्फ मो0 इकराम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने डीजीसी गुलाब अग्रहरि को सुनकर दिया है।
घटना सात जुलाई 2019 की नवाबगंज थाने की है। आरोप है कि वादी के पुत्र ज्ञान प्रकाश पांडेय उर्फ चंकी की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। जिला जज ने दहेज हत्या में आरोपी पति अनिरूद्घ दिवाकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना तीन मई 2019 की कोरांव थाने की है। आरोप है कि वादी कमलाशंकर की पुत्री बिंदू की शादी अभियुक्त के साथ 2015 में हुई थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर फांसी लगा कर हत्या कर दी थी।
