स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने शुक्रवार को 25 साल पूर्व जौनपुर के शाहगंज रेलवे स्टेशन पर हुई जीआरपी सिपाही की हत्या मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया। उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। कोर्ट ने पूर्व सांसद के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर गैरजमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बृहस्पतिवार को उन्हें जेल भेज दिया था।
सिपाही हत्याकांडः पूर्व सांसद उमाकांत यादव की जमानत नामंजूर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 13 Mar 2020 09:47 PM IST
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