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सिपाही हत्याकांडः पूर्व सांसद उमाकांत यादव की जमानत नामंजूर

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 13 Mar 2020 09:47 PM IST
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Sepoy massacre: Former MP Umakant Yadav's bail denied
umakant yaday- file photo - फोटो : prayagraj

स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने शुक्रवार को 25 साल पूर्व जौनपुर के शाहगंज रेलवे स्टेशन पर हुई जीआरपी सिपाही की हत्या मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया। उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। कोर्ट ने पूर्व सांसद के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर गैरजमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बृहस्पतिवार को उन्हें जेल भेज दिया था।

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Sepoy massacre: Former MP Umakant Yadav's bail denied
उमाकांत यादव - फोटो : अमर उजाला

यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ बालमुकुंद ने विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह गोपाल को सुनकर दिया है। घटना चार फरवरी 1995 की जौनपुर के शाहगंज रेलवे स्टेशन की है। प्लेटफार्म पर बैठने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था।  

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Sepoy massacre: Former MP Umakant Yadav's bail denied
फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया
जीआरपी पुलिस की कार्यवाही से मामला उग्र हो गया था। आरोप  है कि तत्कालीन विधायक उमाकांत यादव और सहअभियुक्तों की ओर से गोलीबारी की गई थी, जिसमें सिपाही अजय कुमार की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। पूर्व सांसद की ओर से जमानत अर्जी प्रस्तुत कर कहा गया कि इस प्रकरण में वह पूर्व में जमानत पर हैं। उन्होंने जानबूझ कर कोई गलती नहीं की है। लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया है। कोर्ट ने जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि अभियुक्त ने जमानत का दुरुपयोग किया है।
 

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