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UP: शादी में कहीं जा रहे हैं, तो पहले पुलिस को दे दें सूचना....आगरा में जारी की गई ये एडवाइजरी

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 26 Nov 2025 10:01 AM IST
सार

शादी में कहीं जा रहे हैं और घर पर ताला लगा दिया है, तो पुलिस को सूचना जरूर दे दें। शहर में चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।

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Agra Police Advisory: Inform Police Before Locking House During Wedding Season
agra police - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सहालग को देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। मैरिज होम और होटलों संचालकों को निर्देश दिए हैं कि बाहर पार्किंग नहीं होने दें। हथियारों के साथ विवाह और समारोह स्थल में प्रवेश पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि घरों पर ताला लगाकर जाएं तो थाना और चाैकी पर सूचना जरूर दें जिससे सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकें।
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डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि शादी समारोह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाने वाले लोगों के वाहनों की वजह से मार्गों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यातायात व्यवस्था में अवरोध होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समारोह स्थलों और घरों में चोरी की घटनाएं भी सामने आती हैं। हर्ष फायरिंग की घटनाएं भी होने से इन्कार नही किया जा सकता। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पूर्व में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इनका फिर से पालन कराने के लिए थाना और चाैकी प्रभारियों को निर्देशत किया गया है। इसके बावजूद उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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ये हैं निर्देश
- घर से 2-3 या उससे अधिक दिन के लिए बाहर जाएं तो नजदीकी चौकी या थाना पर सूचना अवश्य दें।

- होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस, मैरिज होम, धर्मशाला, मैरिज स्थल के मालिक और मैनेजर परिसर के अंदर ही वाहनों की पार्किंग कराएं।
- हथियार लेकर आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाए। उन्हें समारोह स्थल के गेट पर ही रोक दिया जाए।

- शादी समारोह से संबंधित कोई भी कार्यक्रम सड़क पर नहीं होने दिया जाए। कार्यक्रम निर्धारित समय पर हों।
- चोरी की घटनाएं न हों, इसके लिए होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस, मैरिज होम, धर्मशाला, मैरिज स्थल के मालिक, मैनेजर परिसर में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करें। मानचित्र संबंधित थाना प्रभारी को दो दिन में उपलब्ध करा दें। इनमें गार्ड भी होना चाहिए।

- ऐतिहासिक स्थल, भीड़भाड़ सहित अन्य आवागमन वाले इलाकों में किसी प्रकार से अधिक ध्वनि, आवाज वाले आतिशबाजी व अधिक ज्वलनशील विस्फोटक प्रयोग नहीं किए जाएंगे।
- प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना किसी उच्चाधिकारी की अनुमति के कोई भी ड्रोन कैमरा नहीं उड़ाएं। डीजे निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ही बजाया जाए।
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