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UP: रात आठ बजे तक करा सकेंगे रजिस्ट्री, रविवार को भी खुलेंगे दफ्तर; यूपी के इन जिलों में शुरू हो रही सुविधा

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 18 Feb 2026 12:50 PM IST
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सार

जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री अब रात 8 बजे तक करा सकेंगे। इतना ही नहीं रजिस्ट्री कार्यालय रविवार को भी खुलेगा। आगरा में ये सुविधा शुरू की गई है। 

Agra Registry Offices to Stay Open Till 8 PM Sunday Registration Facility Introduced
सदर तहसील - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार

जमीन, मकान और अन्य संपतियों की रजिस्ट्री के लिए अब कई दिन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सदर तहसील स्थित पांच सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में से एक में प्रतिदिन दोपहर एक बजे से रात आठ बजे तक रजिस्ट्री होंगी। रविवार को भी एक सब रजिस्ट्रार कार्यालय सुबह 10 से शाम पांच बजे तक खुलेगा।
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आगरा सहित प्रदेश के प्रमुख जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों में रात 8 बजे तक रजिस्ट्री की सुविधा शुरू होने जा रही है। रविवार को अवकाश के दिन भी रोस्टर के अनुसार रजिस्ट्री दफ्तर खोले जाएंगे। सहायक महानिरीक्षक निबंधन योगेश कुमार बताया कि नए नियम से कार्यालय खोलने का रोस्टर बनाया जा रहा है। दो दिन में इसे लागू किया जाएगा।
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शासन के आदेश के अनुसार, जिन सदर तहसीलों में पांच उप-निबंधक कार्यालय हैं, वहां एक कार्यालय विशेष रूप से दोपहर 1:00 बजे से रात 8:00 बजे तक संचालित होगा। रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दोपहर 1:00 से शाम 7:00 बजे तक लिए जा सकेंगे। यह व्यवस्था उन नौकरीपेशा लोगों और सरकारी प्रतिनिधियों के लिए की गई है जिन्हें कार्यालय समय के कारण रजिस्ट्री कराने में कठिनाई होती थी। अन्य सभी कार्यालय पूर्ववत सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक ही खुलेंगे।
 

रविवार को खुलने वाला कार्यालय अगले शनिवार रहेगा बंद
आम जनता की सुविधा के लिए अब प्रत्येक रविवार को भी एक उप-निबंधक कार्यालय खोला जाएगा। रविवार को कार्यालय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेगा। जो कार्यालय रविवार को खुलेगा, उसे अगले शनिवार (या माह के दूसरे शनिवार की स्थिति में शुक्रवार) को बंद रखा जाएगा। रविवार के लिए कार्यालयों का चयन रोस्टर से किया जाएगा।

लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
 सहायक महानिरीक्षक निबंधन योगेश कुमार ने बताया कि 20 फरवरी तक नामित कार्यालयों की सूची और रविवार का मासिक रोस्टर तैयार हो जाएगा। इससे नौकरीपेशा लोगों को न सिर्फ अतिरिक्त अवकाश लेने के झंझट से मुक्ति मिलेगी, बल्कि विकास योजनाओं के लिए भूमि क्रय की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी और सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी।


 
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