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UP: 49 पेड़ों को काटने की अनुमति देंगे DFO, 50 से ज्यादा पर सीईसी...टीटीजेड चेयरमैन ने SC को दिया प्रस्ताव

अमित कुलश्रेष्ठ, अमर उजाला न्यूज नेटर्वक, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 02 May 2025 11:52 AM IST
सार

डीएफओ केवल 49 पेड़ों को काटने की अनुमति ही दे सकेंगे।  टीटीजेड चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में पेड़ों को काटने के लिए 500 पेड़ों की सीमा डीएफओ स्तर से करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी ने खारिज करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट से कर दी।

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DFO will give permission to cut 49 trees CEC on more than 50 TTZ chairman gave proposal to SC
जंगल - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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 ताजमहल से 5 किमी दूरी से आगे, लेकिन टीटीजेड के 50 किमी तक के दायरे में स्थानीय स्तर पर डीएफओ केवल 49 पेड़ों को काटने की अनुमति ही दे सकेंगे। इससे ज्यादा पेड़ों की संख्या होने पर सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी से अनुमति मांगनी होगी। टीटीजेड चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में पेड़ों को काटने के लिए 500 पेड़ों की सीमा डीएफओ स्तर से करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी ने खारिज करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट से कर दी।
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सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी की सचिव भानुमति जी. ने सुप्रीम कोर्ट में बीते सप्ताह ही रिपोर्ट नंबर 21 दाखिल की है, जिसमें टीटीजेड में एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए परिभाषा और पेड़ों को काटने की सिफारिशें की। इसी रिपोर्ट पर बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी, जिसमें से ज्यादातर सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट ने मान लीं।
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सीईसी ने ताज से 5 किमी की हवाई दूरी से आग के क्षेत्रों के लिए तीन तरह के पेड़ काटने की सिफारिश की, जिसमें एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए यूकेलिप्टस, पॉपुलर और मालाबार नीम या महानीम को काटने की अनुमति देने के लिए कहा गया। डीएफओ को ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर खड़े 49 पेड़ काटने की अनुमति देने की सिफारिश की थी, लेकिन इसमें शर्त ये है कि पेड़ काटने के बाद कृषि भूमि का भू-उपयोग नहीं बदला जा सकेगा। 50 और 50 से ज्यादा पेड़ काटने की अनुमति सीईसी की मंजूरी के बाद ही जाएगी।

 

नोटरी से हलफनामा देना होगा
सीईसी ने स्पष्ट किया कि पेड़ों की कटाई की अनुमति से पहले आवेदक को नोटरी किया गया हलफनामा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि कटाई का उद्देश्य कृषि से गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग में कोई बदलाव करना नहीं है। अगर भूमि उपयोग में कोई बदलाव हुआ तो अनुमति निरस्त कर दी जाएगी। इस पर एफआईआर और जुर्माने के प्रावधान लागू होंगे।

 

49 से ज्यादा की अनुमति नहीं
सीईसी ने स्पष्ट किया है कि डीएफओ 49 से ज्यादा पेड़ों की अनुमति नहीं दे पाएंगे। भले ही अलग अलग आवेदन किए गए हों। एक ही जमीन पर अलग अलग आवेदन की जांच की जाएगी। अगर कुल पेड़ों की संख्या 49 से ज्यादा है तो सीईसी के पास ही अनुमति लेने जाना होगा।

 

तीन स्तर पर ताजे के क्षेत्र बनाए
सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में तीन स्तर पर ताज के क्षेत्र बनाए। पहले में 0.5 किमी का हिस्सा बनाया, जहां 0.78 किमी जमीन प्रभावित होगी, वहीं 5 किमी दायरे में टीटीजेड का 78.54 वर्ग किमी हिस्सा आएगा। ताज के 10 किमी दायरे में टीटीजेड की 314.16 वर्ग किमी जमीन आएगी। टीटीजेड 6 जिलों में 10,400 वर्ग किमी में फैला है।


 

न्यूमेरिक्स
10, 400 वर्ग किमी में फैला है टीटीजेड
50 किमी की दूरी ताजमहल से है टीटीजेड की
2015 में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था प्रतिबंध
7000 पेड़ अनुमति बिना काटे गए टीटीजेड में
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