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UP: 1.08 करोड़ की जमीन खरीदने से पहले महिला ने की ये बड़ी गलती, इस तरह हुई ठगी का शिकार; दर्ज कराई FIR

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 27 Feb 2026 08:52 AM IST
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सार

आगरा में पीपल मंडी की विवादित संपत्ति को 1.08 करोड़ रुपये में बेचने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर थाना छत्ता में मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने जमीन को निर्विवाद बताकर बैनामा कराया और सच्चाई सामने आने पर धमकी दी।

Disputed Property Sold for 1.08 Crore Woman Alleges Fraud and Death Threats FIR Registered on Court Order
court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

आगरा के थाना छत्ता में कोर्ट के आदेश पर धोखे से 1.08 करोड़ में विवादित संपत्ति बेचने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता का कहना है कि चार लोगों ने संपत्ति अपनी बताकर झांसे में लिया। तहसील में बैनामा करा दिया। जब वो संपत्ति पर कब्जे के लिए पहुंची तो विवाद का पता चला। आरोपियों ने धोखाधड़ी की कहने पर धमकाया।
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अपर्णा गार्डन, नेहरू नगर निवासी आशी अग्रवाल ने बताया कि वह एक संपत्ति खरीदना चाहती थी। इसके लिए नॉर्थ विजय नगर कॉलोनी निवासी पवन कुमार गुप्ता और अनिल कुमार गुप्ता ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वह पीपल मंडी में अच्छी संपत्ति दिलवा सकते हैं। इस पर किसी तरह का विवाद भी नहीं है। उन्होंने जमीन के मालिक से मिलने की इच्छा जताई।
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इस पर वो लोग प्रियांक गुप्ता और अजय गुप्ता को ले आए। उन्हें जमीन का मालिक बताया। कहा कि दो अन्य भी संपत्ति में हिस्सेदार हैं। वह भी बैनामे में शामिल होंगे। इसका सौदा 1.08 करोड़ रुपये में तय हो गया। बाद में चारों मालिकों शंकर ग्रीन कॉलोनी निवासी अजय, प्रियांक, शशांक और मयंक गुप्ता आदि ने मुलाकात की। 29 मई 2024 को तहसील में रकम अदा करने पर आरोपियों ने बैनामा कर दिया। वह जब संपत्ति पर गईं तो कुछ लोग आ गए। उन्होंने बताया कि जमीन पर विवाद है। मामला कोर्ट में चल रहा है।

 

2023 से मामला है कोर्ट में, साक्ष्य संकलन के बाद कार्रवाई
वर्ष 2023 से देवेंद्र कुमार बनाम अजय कुमार गुप्ता आदि केस विचाराधीन है। इस बारे में जब आरोपियों से बात की तो वह धमकी देने लगे। रकम वापस करने से इंकार कर दिया। इस संबंध में पुलिस से शिकायत की। मगर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर थाना छत्ता में अजय गुप्ता, शशांक कुमार गुप्ता, प्रियांक कुमार गुप्ता और मयंक गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, जान से मारने की धमकी और षड्यंत्र की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मामला संपत्ति की बिक्री में धोखाधड़ी से संबंधित है। मामले में जांच की जाएगी। साक्ष्य संकलन किया जाएगा। इसके आधार पर कार्रवाई होगी।
 
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