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दबंग होमगार्ड: असलहा लाइसेंस रहेगा निरस्त, डीएम का फैसला सही... मंडलायुक्त ने दिया ये आदेश
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 12 Dec 2025 12:58 PM IST
सार
दबंगई करने वाले होमगार्ड का असलहा लाइसेंस निरस्त रहेगा। मंडलायुक्त आगरा ने डीएम फिरोजाबाद के फैसले को सही मानते हुए निर्णय दिया है।
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शस्त्र लाइसेंस।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
दबंगई करने वालों के साथ करीबी रखने वाले होमगार्ड का असलहा लाइसेंस निरस्त रहेगा। मंडलायुक्त आगरा शैलेंद्र कुमार सिंह ने फिरोजाबाद के जिलाधिकारी के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश को बरकरार रखते हुए निरस्तीकरण को सही ठहराया है।
फिरोजाबाद जिले में पिछले साल मारपीट व विभिन्न आरोपों में फंसने के बाद जिलाधिकारी से पुलिस ने होमगार्ड जवान शेर सिंह का असलहा लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की। आरोप लगा कि वह आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ संपर्क में रहता है। साथ ही पार्टीबंदी में भाग लेकर मारपीट करता है। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज है जिसमें भैंस बांधने के विवाद में होमगार्ड ने साथियों संग मिलकर दूसरे पक्ष को पीटा था। उसके खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की गई थी।
इसी को आधार बनाकर डीएम ने लाइसेंस निरस्त कर दिया। शेर सिंह ने डीएम के आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त के पास आवेदन किया। कहा कि संभावना के आधार पर ही लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। घटना में बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया गया। न ही दर्ज एफआईआर में इसका कोई जिक्र है। कहा कि घटना वाले दिन वह बाइक से निकल रहा था। इसी दौरान दो पक्षों में मारपीट हो रही थी। उसने झगड़े को रुकवाकर पुलिस को सूचना दी। हालांकि, पुलिस ने साफ किया कि वह इस प्रकरण में एक पक्ष का साथ दे रहा था। मंडलायुक्त ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद डीएम फिरोजाबाद के आदेश में बदलाव करने से इन्कार कर दिया।
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फिरोजाबाद जिले में पिछले साल मारपीट व विभिन्न आरोपों में फंसने के बाद जिलाधिकारी से पुलिस ने होमगार्ड जवान शेर सिंह का असलहा लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की। आरोप लगा कि वह आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ संपर्क में रहता है। साथ ही पार्टीबंदी में भाग लेकर मारपीट करता है। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज है जिसमें भैंस बांधने के विवाद में होमगार्ड ने साथियों संग मिलकर दूसरे पक्ष को पीटा था। उसके खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की गई थी।
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इसी को आधार बनाकर डीएम ने लाइसेंस निरस्त कर दिया। शेर सिंह ने डीएम के आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त के पास आवेदन किया। कहा कि संभावना के आधार पर ही लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। घटना में बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया गया। न ही दर्ज एफआईआर में इसका कोई जिक्र है। कहा कि घटना वाले दिन वह बाइक से निकल रहा था। इसी दौरान दो पक्षों में मारपीट हो रही थी। उसने झगड़े को रुकवाकर पुलिस को सूचना दी। हालांकि, पुलिस ने साफ किया कि वह इस प्रकरण में एक पक्ष का साथ दे रहा था। मंडलायुक्त ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद डीएम फिरोजाबाद के आदेश में बदलाव करने से इन्कार कर दिया।