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UP: जवान बेटी की हत्या...माता-पिता को मिली आजीवन कारावास की सजा; ऐसी वारदात, जिसने हिला दिया था पूरा गांव
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 12 Dec 2025 12:13 AM IST
सार
मैनपुरी के गांव मौजेपुर में एक युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने पहले उसकी गला दबाकर हत्या कर दी फिर शव को पास ही दूसरे घर में गड्ढा खोद कर दफना दिया था।
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पुलिस हिरासत में माता-पिता का फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
मैनपुरी के थाना भोगांव क्षेत्र के गांव मौजेपुर में दो साल पहले झूठी शान में एक युवती की हत्या करके शव को पास के मैदान में साक्ष्य मिटाने के लिए गड्ढा खोदकर दबाने के मामले में माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने सजा सुनाने के बाद उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा है।
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मौजेपुर के रहने वाले अशोक यादव ने परिजनों के सहयोग से 19 जनवरी 2023 की रात को अपनी पुत्री ज्योती की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को पास के मैदान में सबूत मिटाने के लिए गड्ढा खोदकर दबा दिया था। ग्राम सभा के चौकीदार मनोज कठेरिया ने 20 जनवरी 2023 को थाना भोगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करने के बाद पिता अशोक यादव, पत्नी रामादेवी, पुत्र अमित, अनुज, अवनीश के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह के न्यायालय में हुई। पुष्पेंद्र दुबे ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई। गवाही के आधार पर ज्योती के पिता अशोक और माता रामादेवी को ज्योती की गला दबाकर हत्या करने तथा शव को पास के मैदान में साक्ष्य मिटाने के लिए गड्ढा खोदकर दबाने का दोषी पाया गया। अपर जिला जज ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
तीन भाइयों को किया गया बरी
पुलिस ने जांच करने के बाद ज्योती के सगे भाई अमित उर्फ कल्लू, अनुज उर्फ भूरे, अवनीश के खिलाफ चार्जशीट भेजी थी। गवाही में तीनों भाइयों के खिलाफ ज्योती की गला दबाकर हत्या करने तथा शव को पास के मैदान में साक्ष्य मिटाने का आरोप साबित नहीं हुआ। अपर जिला जज ने तीनों भाइयों को अपनी बहन की हत्या करने के आरोप से बरी कर दिया है।
पुलिस ने जांच करने के बाद ज्योती के सगे भाई अमित उर्फ कल्लू, अनुज उर्फ भूरे, अवनीश के खिलाफ चार्जशीट भेजी थी। गवाही में तीनों भाइयों के खिलाफ ज्योती की गला दबाकर हत्या करने तथा शव को पास के मैदान में साक्ष्य मिटाने का आरोप साबित नहीं हुआ। अपर जिला जज ने तीनों भाइयों को अपनी बहन की हत्या करने के आरोप से बरी कर दिया है।
प्रेम प्रसंग के चलते की थी हत्या
मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाही में सामने आया कि ज्योती का पास के गांव के रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह उसी के साथ शादी भी करना चाहती थी। परिजन इसका विरोध कर रहे थे। चौकीदार मनोज कठेरिया ने रिपोर्ट में भी यह तथ्य लिखाया था। गवाही में साबित हुआ कि प्रतिष्ठा की खातिर ज्योती की हत्या करके शव को पास के मैदान में साक्ष्य मिटाने के लिए गड्ढा खोदकर दबाया गया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाही में सामने आया कि ज्योती का पास के गांव के रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह उसी के साथ शादी भी करना चाहती थी। परिजन इसका विरोध कर रहे थे। चौकीदार मनोज कठेरिया ने रिपोर्ट में भी यह तथ्य लिखाया था। गवाही में साबित हुआ कि प्रतिष्ठा की खातिर ज्योती की हत्या करके शव को पास के मैदान में साक्ष्य मिटाने के लिए गड्ढा खोदकर दबाया गया था।