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UP: बच्चा न होने पर कमरे में बंदकर भूखा रखा, फिर पत्नी को गला दबाकर मार डाला; पति को मिली उम्रकैद की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Mon, 20 Apr 2026 06:52 PM IST
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सार
बच्चा न होने पर पति ने पत्नी से बर्बरता की हदें पार कर दीं। मारपीट कर भूखा कमरे में बंदकर रखा। इसके बाद पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मामले में कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई (सांकेतिक)
- फोटो : ANI
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विस्तार
बच्चा न होने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मुकदमे में एडीजे-14 ज्योत्सना सिंह ने थाना जैतपुर के गांव लभेटा निवासी मृतका के पति सुनील कुमार को दोषी पाया। दोषी को उम्र कैद कारावास के साथ 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना जैतपुर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार संजू कुमार ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 2022 में उन्होंने अपनी पुत्री प्रिया की शादी आरोपी सुनील कुमार के साथ की थी। शादी के बाद दो साल तक बच्चा न होने पर पुत्री का पति उसके साथ मारपीट करता। विरोध पर कमरे में बंद कर खाना भी नहीं देता था।
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थाना जैतपुर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार संजू कुमार ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 2022 में उन्होंने अपनी पुत्री प्रिया की शादी आरोपी सुनील कुमार के साथ की थी। शादी के बाद दो साल तक बच्चा न होने पर पुत्री का पति उसके साथ मारपीट करता। विरोध पर कमरे में बंद कर खाना भी नहीं देता था।
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अन्य ससुराल वाले भी पुत्री का उत्पीड़न करते थे। बच्चा न होने पर 14 फरवरी 2024 को आरोपी सुनील ने अपने अन्य परिजन संग मिलकर पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने पुत्री के पति आरोपी पति सुनील कुमार, सास रामकुमारी और ससुर अशोक कुमार के खिलाफ हत्या व अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की।
अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी, डाक्टर सहित अन्य गवाह पेश किए गए। अदालत ने गवाहों के बयान और मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोषी पति सुनील को उम्र कैद की सजा दी है। सास और ससुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी, डाक्टर सहित अन्य गवाह पेश किए गए। अदालत ने गवाहों के बयान और मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोषी पति सुनील को उम्र कैद की सजा दी है। सास और ससुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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