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Agra: मंदिर में पुजारी को उतारा माैत के घाट, हत्या के दोषी को मिली उम्रकैद की सजा; कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Sat, 11 Jul 2026 08:42 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 11 Jul 2026 08:42 PM IST
सार

आगरा में पुजारी की हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। 

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Life imprisonment for man convicted of priest murder
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

पुजारी की हत्या करने के आरोप में अदालत ने भिंड मध्य प्रदेश के गांव कुमार निवासी राजदेव शुक्ला उर्फ शीतल बाबा को दोषी माना है। एडीजे-25 मदन मोहन ने दोषी को उम्रकैद के साथ 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 
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थाना न्यू आगरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आनंदी भैरो मंदिर के पुजारी योगी धारानाथ ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि जिला मथुरा के गांव करेला मंसेरा निवासी बंटी उर्फ तुरईनाथ गांव मऊ के पथवारी मंदिर पर पूजा-पाठ करता था और वहीं रहता था। 15 दिसंबर 2023 को मंदिर पर मध्यप्रदेश के जिला भिंड के गांव कुमार निवासी महात्मा राजदेव शुक्ला उर्फ शीतल बाबा आ गया। वह भी बंटी के साथ रहने लगा। 5 जनवरी 2024 को दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया। आरोपी राजदेव ने बंटी की हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 8 गवाह पेश किए गए। 
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