कोरोना संक्रमण कम होने पर रात्रि कर्फ्यू में सोमवार से रियायत और बढ़ गई है। आगरा के सभी बाजार अब सप्ताह में पांच दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट और होटलों को भी सशर्त खोलने की अनुमति मिल गई है। रेस्टोरेंट एवं होटल में भी लोग बैठकर खाने का लुत्फ उठा सकेंगे। लेकिन रेस्टोरेंट में बैठक क्षमता से आधे लोगों को प्रवेश मिलेगा। बाकी आधी कुर्सियों पर क्रॉस का निशान लगाना होगा। इन कुर्सियों पर बैठने की मनाही होगी। शारीरिक दूरी के पालन के लिए यह नई व्यवस्था की गई है। नई गाइडलाइंस के संबंध में जिलाधिकारी ने विस्तृत दिशा-निर्देश रविवार को जारी किए हैं। सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे। जिसमें शहर से लेकर देहात तक विशेष स्वच्छता व सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि सरकारी व निजी कार्यालय, सब्जी मंडी, रेस्टोरेंट और मॉल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। जहां प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग से जांच होगी।
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नई गाइडलाइन: आगरा में आज से खुलेंगे मॉल, होटल-रेस्टोरेंट, रात्रि कर्फ्यू में रियायत और बढ़ी
Mon, 21 Jun 2021 12:06 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Mon, 21 Jun 2021 12:06 AM IST
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सोमवार से रियायत बढ़ी: आगरा में अब मॉल भी खुलेंगे
- फोटो : अमर उजाला
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जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह
- फोटो : अमर उजाला
जिलाधिकारी ने कहा कि लोग कोविड व्यवहार को अपने जीवन में अपनाएं। स्वयं जिम्मेदार बनें, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। कोविड नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस व्यापक स्तर पर पेट्रोलिंग करेगी। सड़कों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को जागरुक किया जाएगा। एक्टिव केस बढ़े और 500 से अधिक हुए तो दी गई सभी छूट खत्म हो जाएगी।
सोमवार से रियायत और बढ़ी: आगरा में होटल और रेस्टोरेंट भी खुलेंगे
- फोटो : अमर उजाला
ये रहेगी छूट
- रेस्टोरेट, होटल में रात 9 बजे तक खाना खा सकेंगे।
- सभी मॉल और शापिंग कॉम्पलेक्स पांच दिन खुले रहेंगे।
- मिठाई और फास्ट फूड की दुकानों पर खड़े होकर खाने की छूट ळै।
- सभी स्मारक, पार्क एवं उद्यान अपने तय समय से खुलेंगे।
- सभी तरह की औद्योगिक व निर्माण इकाइयां खुली रहेंगी।
- बैटरी रिक्शा, कार में सीट क्षमता के मुताबिक बैठ सकेंगे।
- रेस्टोरेट, होटल में रात 9 बजे तक खाना खा सकेंगे।
- सभी मॉल और शापिंग कॉम्पलेक्स पांच दिन खुले रहेंगे।
- मिठाई और फास्ट फूड की दुकानों पर खड़े होकर खाने की छूट ळै।
- सभी स्मारक, पार्क एवं उद्यान अपने तय समय से खुलेंगे।
- सभी तरह की औद्योगिक व निर्माण इकाइयां खुली रहेंगी।
- बैटरी रिक्शा, कार में सीट क्षमता के मुताबिक बैठ सकेंगे।
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आगरा: मॉल में सैनिटाइजेशन करता कर्मचारी
- फोटो : अमर उजाला
ये रहेंगे प्रतिबंध
- सिनेमा हॉल, स्टेडियम, जिम और क्लबबंद रहेंगे।
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर नहीं खोले जाएंगे।
- सभी सामूहिक कार्यक्रम, जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे।
- घनी आबादी में सब्जी मंडियां नहीं लग सकेंगी।
- रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू होगा।
- नियमों का उल्लंघन करने पर महामारी मुकदमा।
- सिनेमा हॉल, स्टेडियम, जिम और क्लबबंद रहेंगे।
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर नहीं खोले जाएंगे।
- सभी सामूहिक कार्यक्रम, जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे।
- घनी आबादी में सब्जी मंडियां नहीं लग सकेंगी।
- रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू होगा।
- नियमों का उल्लंघन करने पर महामारी मुकदमा।
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शादी समारोह (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
शादी में 50 लोगों की अनुमति
शादी समारोह में खुले या बंद स्थान पर अधिकतम 50 लोग एकत्र हो सकेंगे। पहले 25 लोगों की ही अनुमति थी। मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था दो गज की दूरी से होगी। कोविड हेल्प डेस्क बनानी पड़ेगी। शौचालय, साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। शर्तों का उल्लंघन होने पर आयोजक जिम्मेदार होंगे।
शादी समारोह में खुले या बंद स्थान पर अधिकतम 50 लोग एकत्र हो सकेंगे। पहले 25 लोगों की ही अनुमति थी। मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था दो गज की दूरी से होगी। कोविड हेल्प डेस्क बनानी पड़ेगी। शौचालय, साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। शर्तों का उल्लंघन होने पर आयोजक जिम्मेदार होंगे।