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Aligarh: सपा नेता के भतीजे की हत्या में अंबर जाफरी को आजीवन कारावास, तीन को पहले हो चुकी सजा

अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 20 Dec 2025 04:07 PM IST
सार

क्वार्सी इलाके में केला नगर चौराहे पर घर के पास निजी कॉलेज से बीबीए कर रहे आदिल खान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। साथ में आदिल के पिता जमील के पार्टनर इलियास चौधरी के साले फहीम चौधरी पर चाकू व कृपाण से वार किए थे।

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Ambar Jafri gets life imprisonment for killing SP leader nephew
कोर्ट - फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
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अलीगढ़ महानगर के प्रमुख रोशनी होटल संचालक परिवार के युवक आदिल खान की हत्या के बहुचर्चित मामले में एक और दोषी अंबर जाफरी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। साथ में 80 हजार रुपये अर्थदंड भी नियत किया है। जिसमें से 75 फीसदी राशि पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय एडीजे-3 संजय कुमार यादव प्रथम की अदालत ने सुनाया है। बता दें कि दोषी अंबर जाफरी कुख्यात मुनीर के शूटर समीर ककराला का साथी अपराधी है। वर्तमान में वह दिल्ली तिहाड़ जेल में निरुद्ध है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार ये घटनाक्रम 18 अगस्त 2016 की शाम का है। क्वार्सी इलाके में केला नगर चौराहे पर घर के पास निजी कॉलेज से बीबीए कर रहे आदिल खान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। साथ में आदिल के पिता जमील के पार्टनर इलियास चौधरी के साले फहीम चौधरी पर चाकू व कृपाण से वार किए थे। मामले में आदिल के पिता जमील अहमद ने युवा गुटों के विवाद में हत्या की रिपेार्ट एएमयू के पूर्व छात्र समीर ककराला बदायूं, जंगलगढ़ी बाईपास के एहतशाम, ऊपरकोट के ईशान व जीवनगढ़ निवासी अंबर जाफरी को नामजद किया गया। इस प्रकरण में न्यायालय में सत्र परीक्षण के समय अंबर जाफरी फरार हो गया। बाकी तीन आरोपियों समीर, एहतशाम व ईशान को 23 जुलाई 2019 को आजीवन कारावास से दंडित किया जा चुका है। फरार अंबर पर इनाम भी घोषित हुआ। बाद में उसे दिल्ली पुलिस ने किसी लूट के मुकदमे में दबोचा था, तब से वह तिहाड़ जेल में है। इसी मामले में अब अंबर जाफरी को सजा सुनाई गई है।
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घायल की गवाही पर हुई सजा
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार इस मामले में घटना के चश्मदीद साक्षी घायल फईम की गवाही महत्वपूर्ण साबित हुई। उसी गवाही के आधार पर उसे सजा सुनाई गई है। वहीं दिल्ली से अंबर को कड़ी सुरक्षा में लाया गया।

हत्या के बाद हुआ था उपद्रव

मृत आदिल रोशनी होटल परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके एक चाचा सगीर अहमद उस समय सपा के जिला उपाध्यक्ष थे, जबकि दूसरे चाचा जहीर अहमद गांव कमालपुर के कई बाद के प्रधान रह चुके थे। इसके चलते खबर पर वहां समर्थकों भीड़ जमा हो गई। जमकर बवाल हुआ था। लोगों ने तोडफ़ोड़ व मारपीट कर दी थी। भगदड़ व अफरा-तफरी के बीच लोग दुकानें बंद करके भाग गए थे। किसी तरह पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को काबू किया।

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष की सजा
अलीगढ़। बरला में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी नहना उर्फ अजयपाल को बीस वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ में 15 हजार रुपये अर्थदंड भी नियत किया है। यह निर्णय एडीजे पॉक्सो प्रथम अभिषेक कुमार बगडिय़ा की अदालत ने सुनाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बरला क्षेत्र की महिला ने रिपोर्ट कराते हुए घटना 14 अगस्त 2022 की बताई। जिसमें कहा गया कि उसकी 16 साल की बेटी कूड़ा डालने गई थी। तभी वहां गांव में ही किराये पर रहने वाला हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव गुरहेटा का नहना उर्फ अजयपाल पहले से खड़ा था। उसने किशोरी को खेत में खींचकर दुष्कर्म किया। बाद में घर आकर बेटी ने पूरा वाकया बताया। जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसी मामले में अब नहना को सजा सुनाई गई है।

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