फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Four people were assaulted for protesting against the illegal slaughter of pregnant buffaloes; summons issued against them

Aligarh News: गर्भवती भैंसों की अवैध कटाई का विरोध करने पर मारपीट, चार के खिलाफ समन

Fri, 31 Jul 2026 02:56 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
Four people were assaulted for protesting against the illegal slaughter of pregnant buffaloes; summons issued against them
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
गर्भवती भैंसों की अवैध कटाई का विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले को अदालत ने संज्ञान लिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-02 ने मामले में चार आरोपियों को तलब किया है। इन सभी आरोपियों को 10 अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।
विज्ञापन



पूरा मामला थाना रोरावर क्षेत्र का है। जाहिद ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। इसमें कहा है कि वह ठेकेदारी के तहत मजदूरों के साथ फेयर एक्सपोर्ट के कट्टीघर में काम करता था। आरोप है कि उस फर्म में गर्भवती भैंसों को काटा जा रहा था जिसके कारण पेट से आधे-अधूरे बच्चे निकल रहे थे। इसका वीडियो भी है। जब परिवादी जाहिद ने इसका विरोध किया और भैंसों की कटाई करने से मना किया तो फर्म से जुड़े लोगों मुस्ताक (जीएम), शहबाज (एचओडी), अब्दुल हक और नजीमुद्दीन ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। इसके बाद आरोपियों ने परिवादी और उसके मजदूरों के साथ गाली-गलौज कर लाठी-डंडों से बुरी तरह पिटाई की। उन्हें जबरन बंधक बनाकर मजदूरी करवाई। पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद से आरोपी लगातार उसे और उसके परिवार को धमकी दे रहे हैं कि यदि इसकी शिकायत कहीं भी की तो जान से मार दिया जाएगा।
विज्ञापन



मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिया कि विपक्षियों को नोटिस दिए जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने उनका आपत्ति का अवसर समाप्त कर दिया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, बयानों और चिकित्सकीय रिपोर्ट की पुष्टि के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी मुस्ताक, शहबाज, अब्दुल हक और नजीमुद्दीन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अदालत ने इन चारों आरोपियों को ट्रायल के लिए तलब किया है। साथ ही जाहिद को अपने साक्ष्यों की सूची दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ठेकेदार से जीएसटी के भुगतान का विवाद था। जो भी आरोप ठेकेदार ने फेयर एक्सपोर्ट फैक्टरी पर लगाए हैं वह निराधार हैं। गर्भ से निकले भैंस के बच्चों का जो वीडियो दिखाया जा रहा है वह यहां का नहीं है। पहले भी पशुपालन विभाग जांच कर चुका है और उसमें सब कुछ सही पाया गया। अदालत में फैक्टरी प्रबंधन अपना पक्ष रख देगा। - तबरेज, जीएम, फेयर एक्सपोर्ट
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed