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Allahabad High Court : सरकार बताए...रिटायर्ड जजों की सुरक्षा के लिए क्या है नीति और नियम

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 23 Jan 2026 04:50 PM IST
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सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सुरक्षा को लेकर सरकार से हलफनामा तलब किया है। पूछा है कि सरकार के पास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों के सुरक्षा इंतजामों के लिए क्या नीति या नियम है।

Allahabad High Court: Government should tell...what are the policies and rules for the safety of retired judge
अदालत। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सुरक्षा को लेकर सरकार से हलफनामा तलब किया है। पूछा है कि सरकार के पास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों के सुरक्षा इंतजामों के लिए क्या नीति या नियम है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने एसोसिएशन ऑफ रिटायर सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट जजेस की याचिका पर दिया।

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याची संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार यादव ने दलील दी कि न्यायाधीश संविधान और कानून को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेते हैं। वे बिना किसी स्नेह, द्वेष या डर के बड़े फैसले सुनाते हैं। न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता तभी बनी रह सकती है, जब जज को यह विश्वास हो कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वह सुरक्षित रहेंगे।
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लिहाजा, जब रिटायर्ड जज सार्वजनिक स्थानों पर जाएं तो उन्हें कम से कम न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्था जरूर मिलनी ही चाहिए। यह सुविधा नहीं, बल्कि सांविधानिक पद की गरिमा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हिस्सा है। कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी को रिटायर्ड जजों की सुरक्षा को लेकर सरकार की नीति और नियमों का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है। 

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