High Court : लंबे समय तक प्रेम संबंध में रहने वाली महिला दुष्कर्म का दावा नहीं कर सकती
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 02 Aug 2026 07:15 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक प्रेम संबंध में रहने वाली महिला बिना ठोस प्रमाण दुष्कर्म का दावा नहीं कर सकती। यह असफल प्रेम संबंधों को आपराधिक मुकदमे में तब्दील करने की बढ़ती प्रवृत्ति न्याय व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।
विज्ञापन
अदालत का आदेश
- फोटो : istock