फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: A woman in a long-term romantic relationship cannot claim .

High Court : लंबे समय तक प्रेम संबंध में रहने वाली महिला दुष्कर्म का दावा नहीं कर सकती

Sun, 02 Aug 2026 07:15 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 02 Aug 2026 07:15 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक प्रेम संबंध में रहने वाली महिला बिना ठोस प्रमाण दुष्कर्म का दावा नहीं कर सकती। यह असफल प्रेम संबंधों को आपराधिक मुकदमे में तब्दील करने की बढ़ती प्रवृत्ति न्याय व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।

विज्ञापन
High Court: A woman in a long-term romantic relationship cannot claim .
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक प्रेम संबंध में रहने वाली महिला बिना ठोस प्रमाण दुष्कर्म का दावा नहीं कर सकती। यह असफल प्रेम संबंधों को आपराधिक मुकदमे में तब्दील करने की बढ़ती प्रवृत्ति न्याय व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने सिद्धार्थनगर निवासी आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अधिवक्ता ने दलील दी कि एफआईआर दर्ज होने के समय पीड़िता लगभग 20 साल की थी। दोनों के बीच करीब पांच वर्षों से सहमति से प्रेम संबंध थे। संबंध टूटने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed