High Court : तथ्यों को छिपाकर जनहित याचिका दाखिल करने पर याची पर 10 हजार रुपये का जुर्माना
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 11 Feb 2026 04:13 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तथ्यों को छिपाकर जनहित याचिका दायर करने पर याची पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ दिया है।
अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।