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Allahabad High Court : सात वाद बिंदुओं से तय होगी भाजपा सांसद सतीश गौतम के चुनाव की वैधता
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 11 Feb 2026 04:59 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम के चुनाव की वैधता सात वाद बिंदुओं पर तय की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने पराजित हुए सपा प्रत्याशी चौधरी बृजेंद्र सिंह की ओर से दाखिल चुनाव याचिका पर दिया है।
सांसद सतीश गौतम।
- फोटो : संवाद
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम के चुनाव की वैधता सात वाद बिंदुओं पर तय की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने पराजित हुए सपा प्रत्याशी चौधरी बृजेंद्र सिंह की ओर से दाखिल चुनाव याचिका पर दिया है।
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2024 के लोकसभा चुनाव में सतीश गौतम ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। इसमें उन्होंने सपा प्रत्याशी रहे चौधरी बिजेंद्र सिंह को 15,647 मतों के अंतर से शिकस्त दी थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे याची बृजेंद्र सिंह का आरोप है कि मतगणना के दौरान अतरौली और शहर विधानसभा में भारी विसंगतियां थीं, जिनकी शिकायत के बावजूद प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाए। वीवीपैट की पर्चियों का न तो सही मिलान कराया, न ही सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा गया। चुनाव याचिका पर कोर्ट ने सात वाद बिंदु तय किए हैं। इन्हीं बिंदुओं पर चुनाव का ट्रायल चलेगा।
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वाद बिंदु
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6.अनिवार्य रूप से सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित न रखने से धांधली की आशंका है?
7.क्या याचिकाकर्ता निर्वाचन रद्द कराने का हकदार है?