सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   If the case is pending, then take NOC from the concerned court for passport renewal.

High Court : मुकदमा लंबित है तो पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए संबंधित न्यायालय से एनओसी लें

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 28 Nov 2025 01:49 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमा लंबित होने पर पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए संबंधित न्यायालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन करने निर्देश दिया है।

विज्ञापन
If the case is pending, then take NOC from the concerned court for passport renewal.
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमा लंबित होने पर पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए संबंधित न्यायालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन करने निर्देश दिया है। एनओसी मिलने के बाद पासपोर्ट कार्यालय दो माह के भीतर पासपोर्ट नवीनीकरण पर निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने देवेंद्र यादव की याचिका पर दिया है।

Trending Videos


याची के खिलाफ महाराजगंज के ठुठीबारी थाने में जानबूझकर चोट पहुंचाने, अपमान करने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। आपराधिक मुकदमे में लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट नवीनीकरण से इन्कार कर दिया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची के वकील ने कोर्ट में पवन कुमार राजभर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस का हवाला देते हुए कहा कि केवल केस लंबित होने से पासपोर्ट नवीनीकरण रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित न्यायालय में आवेदन करने की स्वतंत्रता दी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed