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High Court : सांसद जिया उर रहमान और जफर अली की अंतरिम राहत बरकरार, सरकार के जवाब तलब

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 28 Nov 2025 06:13 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा से जुड़े मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क की मुकदमा रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर राज्य सरकार के दाखिल जवाब को रिकॉर्ड में लिया है।

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Interim relief of MPs Zia ur Rehman and Zafar Ali remains intact, government's reply sought
जियाउर्रहमान बर्क - फोटो : बर्क ट्वविटर
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा से जुड़े मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क की मुकदमा रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर राज्य सरकार के दाखिल जवाब को रिकॉर्ड में लिया है। याचियों को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देते हुए 20 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है।

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संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में कोतवाली थाने में सपा सांसद जिया उर रहमान व जफर अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। 

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