High Court : एक में बीमारी का बहाना, दूसरे कोर्ट में बहस, नाराज हाईकोर्ट ने अधिवक्ता पर 20 हजार जुर्माना
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 05 Apr 2026 01:12 PM IST
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सार
Allahabad High Court News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कोर्ट में बीमारी की अर्जी देकर दूसरे अदालत में पेश होने वाले एक अधिवक्ता पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह रकम वकील को एक माह के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में भुगतान करना होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।