High Court : सेना व पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, कोर्ट ने जमानत से किया इन्कार
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 02 Jul 2025 09:55 PM IST
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सार
High Court Allahabad Order : भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वायु सेना के एक विंग कमांडर के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के हाथरस जिले के आरोपी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी भारत के लोगों के बीच वैमनस्यता पैदा करते हैं। इस तरह के पोस्ट अभिव्यक्ति की आजादी नहीं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।
