सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Returning from abroad, daughter-in-law files dowry harassment case against in-laws, High Court stays arrest

UP : विदेश से आकर बहू ने सास-ससुर पर दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का केस, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 17 Dec 2025 01:21 PM IST
सार

विदेश में रहते हुए ससुराल से अलग जीवन बिताने के बावजूद भारत आकर सास-ससुर पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

विज्ञापन
Returning from abroad, daughter-in-law files dowry harassment case against in-laws, High Court stays arrest
अदालत का आदेश - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

विदेश में रहते हुए ससुराल से अलग जीवन बिताने के बावजूद भारत आकर सास-ससुर पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को संदिग्ध मान बहू को नोटिस जारी किया है और सास-ससुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अलीगढ़ निवासी याची की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया।

Trending Videos

अलीगढ़ के प्रिंस नगर कॉलोनी निवासी पूनम गोस्वामी, केशव देव गोस्वामी के खिलाफ उनकी बहू ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोपों में सासनी गेट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। याचियों ने हाईकोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी है। याचियों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके बेटे मोहित गोस्वामी की शादी 2021 में प्रिया से हुई थी। शादी के तुरंत बाद ही बहू पति संग अमेरिका चली गई। इसके बाद दोनों कुछ समय के लिए राजस्थान घूमने गए और फिर स्थायी रूप से इस्राइल में रहने लगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
अधिवक्ता ने बताया कि मोहित गोस्वामी ने पत्नी की पढ़ाई के लिए इस्राइल की यूनिवर्सिटी में अपने खर्च पर पीएचडी में दाखिला कराया। आरोप है कि इस्राइल में देर रात पार्टियों से लौटने पर पति की आपत्ति से नाराज होकर पत्नी ने धमकी दी कि वह उसे और उसके परिवार को ऐसे मुकदमों में फंसा देगी कि सात जन्म तक याद रखोगे।

इसके बाद बहू भारत आई और सास-ससुर व पति के एक मित्र के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गालीगलौज के आरोप में मुकदमा दर्ज करा दिया। वहीं, याचियों के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता ने स्वयं स्वीकार की है कि मारपीट की घटना इस्राइल में हुई थी। जिस दिन अलीगढ़ में मारपीट की बात कही गई, उस दिन वह पति संग राजस्थान के एक होटल में ठहरी थी। पति ने फोन पर पत्नी की धमकी की जानकारी मां को देने पर स्थानीय थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल विदेश का बताकर कोई कार्रवाई नहीं की।

पति-पत्नी दोनों वर्तमान में विदेश में रह रहे हैं और बहू ने घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज कराया है। इसके बाद वह इस्राइल में पति से अलग रह रही है। शादी के बाद से ही दोनों का याचियों के साथ कोई संयुक्त निवास नहीं रहा। कोर्ट ने पत्नी को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। साथ ही अगली सुनवाई तक सास-ससुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed