UP : हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी- भरण-पोषण की कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कमाऊ पति
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 23 Apr 2026 06:04 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी का गुजारा-भत्ता हर पति की जिम्मेदारी है। अगर वह कमाऊ है तब तो वह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ही नहीं सकता।
अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।

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