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UPESSC : प्रवक्ता पद पर शिक्षकों की पदोन्नति के नियम बदले, हजारों को मिलेगा लाभ

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 24 Jun 2026 02:00 PM IST
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सार

शासन ने हाईस्कूल सहायक अध्यापकों की इंटरमीडिएट प्रवक्ता पद पर पदोन्नति की शैक्षिक योग्यताओं में संशोधन किया है। यह निर्णय 18 जून को जारी शासनादेश के बाद लिया गया।

UPESSC Rules for promotion of teachers to the post of Lecturer changed; thousands to benefit.
यूपी बोर्ड - फोटो : amar ujala
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विस्तार

शासन ने हाईस्कूल सहायक अध्यापकों की इंटरमीडिएट प्रवक्ता पद पर पदोन्नति की शैक्षिक योग्यताओं में संशोधन किया है। यह निर्णय 18 जून को जारी शासनादेश के बाद लिया गया। इससे हजारों शिक्षकों को लाभ मिलेगा। नियमों में बदलाव के कारण असमंजस में पड़े शिक्षकों के लिए अब पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के तहत पदोन्नति की शैक्षिक अर्हताओं में कुछ व्यावहारिक समस्याएं आ रही थीं। शासन ने इन समस्याओं के समाधान के लिए नियमों में आवश्यक बदलाव किए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसे स्वीकृति मिल गई है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने कहा कि नौ सितंबर 2025 से पहले नियुक्त सहायक अध्यापक पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए योग्य होंगे। 

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