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Amethi News: बीत गया साल, जरूरतमंद बेटी को नहीं मिला प्रवेश

संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 31 Dec 2025 12:41 AM IST
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A year has passed, but the needy daughter did not get admission
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अमेठी सिटी। शैक्षिक सत्र 2024-25 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने वाली जरूरतमंद बेटी के साथ अन्याय हुआ। स्कूल से बस्ती की दूरी ज्यादा दिखाकर उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया। जांच में गलती पकड़ी गई, लेकिन गलती करने वाला नहीं। विभागीय अफसर उस पर मेहरबान जो हैं। साल बीत गया, मगर बिटिया को संबंधित स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। उसे न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाने वाले समाजसेवी को भी लगातार गुमराह किया जा रहा है।
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ये प्रकरण अमेठी नगर क्षेत्र का है। सेपियन स्कूल में एडमिशन के लिए भूसूपार जंगल रामनगर की अवनी मौर्या का आवेदन किया गया। अवनी का घर स्कूल से 500 मीटर की परिधि में है। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के जिला मुख्यालय से अवनी का आवेदन निरस्त कर दिया गया। कारण बताया गया कि अवनी का घर स्कूल से लांग डिस्टेंस यानी एक किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है।
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अमेठी निवासी अवधेश मिश्र ने इसकी शिकायत 24 दिसंबर 2024 को तत्कालीन डीएम से की। एसडीएम गौरीगंज ने जांच की तो अवनी के घर से स्कूल की दूरी महज 500 मीटर मिली। इसके बाद बीईओ गौरीगंज अर्जुन सिंह ने भी जांच की। उनकी रिपोर्ट में भी आवेदन निरस्त करने की वजह गलत पाई गई। बीईओ ने 25 जनवरी 2025 को इसकी रिपोर्ट बीएसए संजय तिवारी को सौंप दी। लगभग एक साल बीतने को है, लेकिन अब तक दोषी खोजे नहीं मिला।




अवनी अभी दूसरे निजी स्कूल में पढ़ रही है। वहीं जिला मुख्यालय पर चार जिला समन्वयकों ने भी आरटीई के आवेदन का सत्यापन किया था। इस संबंध में बीएसए संजय कुमार तिवारी ने बताया कि मामला पुराना है। इसकी जांच कराई गई थी। फाइल देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ कहना उचित रहेगा।






समाजसेवी बोले, कर रहे पत्राचार
समाजसेवी अवधेश मिश्र ने बताया कि अवनी के एडमिशन के लिए बीएसए ने दो बार संबंधित स्कूल को पत्र लिखा। चयनित विद्यार्थियों की सूची में नाम होने के चलते अवनी का प्रवेश नहीं कराया गया। जब तक छात्रा का नाम आरटीई के तहत चयनित छात्रों की सूची में नहीं होगा, तब तक एडमिशन कराने का क्या मतलब। ये गड़बड़ी जिसने भी की है, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। इसके लिए मेरी ओर से लगातार पत्राचार किया जा रहा है।
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