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Amroha News: 17 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी को चार साल की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sun, 22 Mar 2026 02:03 AM IST
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Convict sentenced to four years in prison in 17-year-old Gangsters Act case
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अमरोहा। 17 वर्ष पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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यह मामला आदमपुर थानाक्षेत्र से जुड़ा है। 22 अप्रैल 2009 को तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक ओपी सिंह राणा ने पथरा गांव निवासी रामेश्वर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। बाद में आरोपी जमानत पर रिहा हो गया था। मामले की सुनवाई एफटीसी द्वितीय की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को न्यायालय में अंतिम सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए रामेश्वर को चार साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
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