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Ballia News: धोखाधड़ी के मामले दो दोषियों को चार-चार साल की सजा

Fri, 17 Jul 2026 01:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jul 2026 01:39 AM IST
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Two convicted in fraud case; each sentenced to four years in prison.
बलिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाया। चार-चार साल की सजा सुनाई। 15-15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। बांसडीह कोतवाली में 2021 में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में विजेंद्र मिश्र एवं राजेंद्र मिश्र निवासी कस्बा बांसडीह के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को धोखाधड़ी के अपराध का दोषी पाया। इसके उपरांत न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को चार-चार वर्ष के कारावास तथा 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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