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Balrampur News: 14 साल बाद अवैध चाकू रखने पर दोषी को सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 25 Nov 2025 11:07 PM IST
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Man sentenced for illegal knife possession after 14 years
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बलरामपुर। जेएम द्वितीय रेनू गौतम ने मंगलवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान अवैध चाकू रखने वाले दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। प्राथमिकी दर्ज होने के दौरान दोषी ने तीन दिन जेल में बिताए थे। न्यायाधीश ने एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मुकदमे का 14 वर्ष बाद निस्तारण हुआ है।
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हरैया क्षेत्र के ग्राम प्रानपुर के मजरे कुकरभोकिया निवासी ननकने को पुलिस ने अवैध चाकू के साथ 20 मार्च 2011 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस दौरान ननकने तीन दिन जेल में बंद रहा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद ननकने को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि न्यायालय में मुकदमों का बोझ कम करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार पैरवी की जा रही है।
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