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Balrampur News: शादी अनुदान से दिव्यांगों के जीवन में आएगी खुशहाली
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बलरामपुर। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दिव्यांग युवक को विवाह के लिए 15 हजार रुपये, दिव्यांग युवती के विवाह पर 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। अगर एक-दूसरे शादी करने वाले युवक व युवती दोनों दिव्यांंग हैं तो 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पात्र युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत अभी तक 21 लोगों ने ही आवेदन किया है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी तनुज त्रिपाठी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में पात्रता के लिए विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। वहीं, युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवक व युवती आयकरदाता न हों। सीएमओ की ओर से जारी प्रमाणपत्र में दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो समेत विवाह पंजीकरण अथवा शादी का कार्ड, युवक व युवती का आयु प्रमाणपत्र तथा सीएमओ की ओर जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र, साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता होना चाहिए। निवास प्रमाणपत्र समेत वर व वधु के आधार कार्ड समेत जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा।
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जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी तनुज त्रिपाठी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में पात्रता के लिए विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। वहीं, युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवक व युवती आयकरदाता न हों। सीएमओ की ओर से जारी प्रमाणपत्र में दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक होनी चाहिए।
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उन्होंने बताया कि दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो समेत विवाह पंजीकरण अथवा शादी का कार्ड, युवक व युवती का आयु प्रमाणपत्र तथा सीएमओ की ओर जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र, साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता होना चाहिए। निवास प्रमाणपत्र समेत वर व वधु के आधार कार्ड समेत जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा।