सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Son sentenced to eight years in prison for murdering father

Balrampur News: पिता की हत्या के दोषी बेटे को आठ साल की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 20 Mar 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Son sentenced to eight years in prison for murdering father
विज्ञापन
बलरामपुर। सादुल्लानगर क्षेत्र के रानीपुर गांव में पिटाई से हुई पिता की मौत के मामले में बेटे को जिला जज ने सजा सुनाई है। करीब 12 वर्ष पुराने मामले में जिला जज ने बेटे को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
Trending Videos

शाहिदुन्निशा ने आरोप लगाया था कि उनके पति की उनके बेटे अब्दुल वाहिद ने तीन मई 2014 को डांट-फटकार से क्षुब्ध होकर पिटाई कर दी। इससे पति को गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई पूरी होने के बाद जिला जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने अब्दुल वाहिद को दोषी माना और सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed