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Banda News: तीसरे आरोपी आकिब की सुनवाई 13 को, गवाहों के खिलाफ वारंट जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Tue, 10 Mar 2026 12:15 AM IST
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बांदा। बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामले में सोमवार को तीसरे आरोपी मोहम्मद आकिब की पेशी नहीं हो सकी। सीबीआई की ओर से अभियोजन पक्ष के अदालत में उपस्थित न होने और कोई साक्ष्य पेश न किए जाने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने 12 गवाहों के खिलाफ एक-एक हजार रुपये के जमानती वारंट जारी कर अगली पेशी पर उन्हें तलब करने का आदेश दिए हैं। वहीं, आरोपी आकिब भी अदालत में हाजिर नहीं हुआ।
इस मामले में आरोपी आकिब के वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए हाजिर माफी का प्रार्थना पत्र दिया। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को केवल तभी अदालत में उपस्थित होना होगा जब उसकी आवश्यकता होगी। इस बीच फांसी की सजा पाए रामभवन जेई को जेल से तलब किया गया था और वह अदालत में हाजिर भी हुआ। अगली तारीख मिलने पर उसे वापस जेल भेज दिया गया। हालांकि दुर्गावती जेल से किसी को तलब नहीं किया गया।
आकिब के खिलाफ कुल 12 गवाह नामित किए गए हैं, जिनमें से सीबीआई पांच से छह गवाहों को पेश करने की बात कह रही है। यह मामला वर्ष 2021 से विचाराधीन है और अब अगली सुनवाई 13 तारीख को तय की गई है।
सीबीआई ने बढ़ाया जांच का दायरा
सीबीआई ने इस यौन शोषण मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए दिल्ली निवासी मोहम्मद आकिब को मुख्य आरोपी बनाया है। सीबीआई के लोक अभियोजक धारा सिंह मीना के अनुसार, इस जटिल मामले में जल्द ही एक महत्वपूर्ण फैसला आने की उम्मीद है। सीबीआई ने इस संबंध में गूगल सहित आठ अन्य लोगों के बयान दर्ज किए हैं और जांच जारी है। गौरतलब है कि इस मामले में दंपती को 20 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। अब सीबीआई की जांच तीसरे आरोपी मोहम्मद आकिब पर केंद्रित है, जो कथित तौर पर इस अपराध में संलिप्त रहा है। यह भी बताया गया है कि आकिब इंटरनेट के माध्यम से दूसरे देशों में बच्चों के अश्लील वीडियो भेजता था।
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इस मामले में आरोपी आकिब के वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए हाजिर माफी का प्रार्थना पत्र दिया। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को केवल तभी अदालत में उपस्थित होना होगा जब उसकी आवश्यकता होगी। इस बीच फांसी की सजा पाए रामभवन जेई को जेल से तलब किया गया था और वह अदालत में हाजिर भी हुआ। अगली तारीख मिलने पर उसे वापस जेल भेज दिया गया। हालांकि दुर्गावती जेल से किसी को तलब नहीं किया गया।
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आकिब के खिलाफ कुल 12 गवाह नामित किए गए हैं, जिनमें से सीबीआई पांच से छह गवाहों को पेश करने की बात कह रही है। यह मामला वर्ष 2021 से विचाराधीन है और अब अगली सुनवाई 13 तारीख को तय की गई है।
सीबीआई ने बढ़ाया जांच का दायरा
सीबीआई ने इस यौन शोषण मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए दिल्ली निवासी मोहम्मद आकिब को मुख्य आरोपी बनाया है। सीबीआई के लोक अभियोजक धारा सिंह मीना के अनुसार, इस जटिल मामले में जल्द ही एक महत्वपूर्ण फैसला आने की उम्मीद है। सीबीआई ने इस संबंध में गूगल सहित आठ अन्य लोगों के बयान दर्ज किए हैं और जांच जारी है। गौरतलब है कि इस मामले में दंपती को 20 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। अब सीबीआई की जांच तीसरे आरोपी मोहम्मद आकिब पर केंद्रित है, जो कथित तौर पर इस अपराध में संलिप्त रहा है। यह भी बताया गया है कि आकिब इंटरनेट के माध्यम से दूसरे देशों में बच्चों के अश्लील वीडियो भेजता था।