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हाईवे कांड : नौ साल, चार माह, 21 दिन बाद आज आएगा फैसला
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बुलंदशहर। नेशनल हाईवे-91 पर 30 जुलाई 2016 की रात को नोएडा निवासी कार सवार परिवार के साथ हुई वारदात में शनिवार को नौ साल, चार माह और 21 दिन बाद फैसला आना है। बीते दिनों इस प्रकरण में दोनों पक्षों की गवाही व बहस पूरी हो चुकी है। मामले में परिजनों के सामने ही मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट का आरोप है।
नोएडा निवासी एक परिवार 30 जुलाई को कार से शाहजहांपुर जाने के लिए निकला था। जहां उन्हें परिवार में हुई एक गमी में शामिल होना था। देर रात में जब वह लोग बुलंदशहर देहात कोतवाली क्षेत्र में दोस्तपुर फ्लाई ओवर के निकट पहुंचे थे तो बदमाशों ने किसी तरह उनकी कार को रुकवा लिया था। कार में उस दौरान मां - बेटी समेत एक ही परिवार के पांच लोग मौजूद थे।
आरोपियों ने सबको कब्जे में लिया और सड़क किनारे खेत में ले गए। वहां आरोपियों ने उन्हें बंधक बनाया और मां व नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उनसे सामान आदि लूटकर भाग गए थे। मामले में एक अभियुक्त सलीम की कुछ वर्ष पूर्व विचरण के दौरान बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। मामले में पांच आरोपी शेष हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिकारी ने बताया कि यह मामला वर्तमान में विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम ओमप्रकाश वर्मा तृतीय के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 25 गवाह पेश किए गए हैं। अभियोजन साक्ष्य और विपक्षियों के सफाई साक्ष्य भी पूरे हो चुके हैं।
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नोएडा निवासी एक परिवार 30 जुलाई को कार से शाहजहांपुर जाने के लिए निकला था। जहां उन्हें परिवार में हुई एक गमी में शामिल होना था। देर रात में जब वह लोग बुलंदशहर देहात कोतवाली क्षेत्र में दोस्तपुर फ्लाई ओवर के निकट पहुंचे थे तो बदमाशों ने किसी तरह उनकी कार को रुकवा लिया था। कार में उस दौरान मां - बेटी समेत एक ही परिवार के पांच लोग मौजूद थे।
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आरोपियों ने सबको कब्जे में लिया और सड़क किनारे खेत में ले गए। वहां आरोपियों ने उन्हें बंधक बनाया और मां व नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उनसे सामान आदि लूटकर भाग गए थे। मामले में एक अभियुक्त सलीम की कुछ वर्ष पूर्व विचरण के दौरान बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। मामले में पांच आरोपी शेष हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिकारी ने बताया कि यह मामला वर्तमान में विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम ओमप्रकाश वर्मा तृतीय के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 25 गवाह पेश किए गए हैं। अभियोजन साक्ष्य और विपक्षियों के सफाई साक्ष्य भी पूरे हो चुके हैं।
