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Etawah News: प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम पर वसूली में तीन को चेतावनी
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इटावा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत आवेदन कराने के नाम पर लाभार्थियों से अतिरिक्त धन वसूले जाने की शिकायतें मिलने पर जिला प्रशासन ने तीन जनसेवा केंद्र संचालकों को चेतावनी जारी की है। साफ किया है कि भविष्य में ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त उद्योग आत्मदेव शर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया में कुछ जनसेवा केंद्रों की ओर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कोटेशन तैयार कराने के नाम पर लाभार्थियों से अतिरिक्त धनराशि लेने की शिकायतें मिल रही थीं। जिसके बाद जनसेवा केंद्रों का निरीक्षण कराया गया। जांच के दौरान संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि योजना के तहत आवेदन के लिए जनसेवा केंद्र पर निर्धारित शुल्क केवल 100 रुपये है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क लेना पूरी तरह अनुचित है। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षित युवक-युवतियां स्वरोजगार स्थापित करने के लिए योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के ब्याजमुक्त ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त उद्योग ने लाभार्थियों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि मांगती है अथवा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोटेशन आदि के नाम पर वसूली करती है तो इसकी शिकायत तत्काल टोल फ्री नंबर 1800-296-2233 या जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में दर्ज कराएं।
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल एवं पूरी तरह निशुल्क है। इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम सीएम युवा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। इसके बाद मेन्यू में उपलब्ध रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट विकल्प का चयन कर प्रस्तावित व्यवसाय/उद्योग का विवरण और संबंधित कोटेशन अपलोड कर आवेदन सबमिट करें। सबमिट करने के 24 घंटे के भीतर प्रोजेक्ट रिपोर्ट मोबाइल एप्लिकेशन पर उपलब्ध हो जाती है, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सीधे अपने ऋण आवेदन में उपयोग कर सकता है। इस प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।
उपायुक्त उद्योग आत्मदेव शर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया में कुछ जनसेवा केंद्रों की ओर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कोटेशन तैयार कराने के नाम पर लाभार्थियों से अतिरिक्त धनराशि लेने की शिकायतें मिल रही थीं। जिसके बाद जनसेवा केंद्रों का निरीक्षण कराया गया। जांच के दौरान संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि योजना के तहत आवेदन के लिए जनसेवा केंद्र पर निर्धारित शुल्क केवल 100 रुपये है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क लेना पूरी तरह अनुचित है। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षित युवक-युवतियां स्वरोजगार स्थापित करने के लिए योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के ब्याजमुक्त ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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उपायुक्त उद्योग ने लाभार्थियों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि मांगती है अथवा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोटेशन आदि के नाम पर वसूली करती है तो इसकी शिकायत तत्काल टोल फ्री नंबर 1800-296-2233 या जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में दर्ज कराएं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल एवं पूरी तरह निशुल्क है। इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम सीएम युवा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। इसके बाद मेन्यू में उपलब्ध रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट विकल्प का चयन कर प्रस्तावित व्यवसाय/उद्योग का विवरण और संबंधित कोटेशन अपलोड कर आवेदन सबमिट करें। सबमिट करने के 24 घंटे के भीतर प्रोजेक्ट रिपोर्ट मोबाइल एप्लिकेशन पर उपलब्ध हो जाती है, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सीधे अपने ऋण आवेदन में उपयोग कर सकता है। इस प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।