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Gonda News: नशीली दवा रखने के आरोपी को नहीं मिली जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 27 Nov 2025 11:13 PM IST
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गोंडा। कोर्ट ने नशीली दवा रखने के आरोपी अनिल वर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। राजकीय रेलवे पुलिस ने 25 मई 2024 को खरगूपुर के ग्राम पचरन निवासी अनिल वर्मा को पकड़ा था। उसके पास से नशीली दवाएं बरामद हुईं थीं।
विवेचना में सबूत के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य पर विचार करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नम्रता अग्रवाल ने अभियुक्त अनिल वर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
आत्महत्या के लिए उकसाने में दंडित महिला को हाईकोर्ट से मिली जमानत
गोंडा। महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पांच साल के कारावास से दंडित महिला का जमानत प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तरबगंज के ग्राम धनौली निवासी नकछेद गुप्ता ने थाने में केस दर्ज कराया।
उन्होंने कहा कि उसने अपने बेटी अनीता की शादी 15 साल पूर्व ग्राम किंधौरा निवासी परमेश्वर गुप्ता के साथ की थी। शादी के बाद से ही परमेश्वर दहेज की मांग करके प्रताड़ित किया करता था। पांच दिसंबर 2017 को सुबह आठ बजे परमेश्वर, उनके पिता जवाहिर गुप्ता और लोधे यादव की पत्नी सुनीता यादव ने जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जला दिया है।
परमेश्वर और सुनीता के संबंध को लेकर बेटी अनीता विरोध करती थी। विवेचना के दौरान अनीता की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल में संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर 10 नवंबर 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने अभियुक्त परमेश्वर गुप्ता को सात साल और सुनीता यादव को पांच साल कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
सुनीता यादव ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दांडिक अपील दाखिल कर जमानत की मांग की। मंगलवार को अपील की सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, साक्ष्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने अपीलांट का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने संबंधित अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानत दाखिल करने पर सुनीता यादव को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
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विवेचना में सबूत के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य पर विचार करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नम्रता अग्रवाल ने अभियुक्त अनिल वर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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आत्महत्या के लिए उकसाने में दंडित महिला को हाईकोर्ट से मिली जमानत
गोंडा। महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पांच साल के कारावास से दंडित महिला का जमानत प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तरबगंज के ग्राम धनौली निवासी नकछेद गुप्ता ने थाने में केस दर्ज कराया।
उन्होंने कहा कि उसने अपने बेटी अनीता की शादी 15 साल पूर्व ग्राम किंधौरा निवासी परमेश्वर गुप्ता के साथ की थी। शादी के बाद से ही परमेश्वर दहेज की मांग करके प्रताड़ित किया करता था। पांच दिसंबर 2017 को सुबह आठ बजे परमेश्वर, उनके पिता जवाहिर गुप्ता और लोधे यादव की पत्नी सुनीता यादव ने जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जला दिया है।
परमेश्वर और सुनीता के संबंध को लेकर बेटी अनीता विरोध करती थी। विवेचना के दौरान अनीता की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल में संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर 10 नवंबर 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने अभियुक्त परमेश्वर गुप्ता को सात साल और सुनीता यादव को पांच साल कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
सुनीता यादव ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दांडिक अपील दाखिल कर जमानत की मांग की। मंगलवार को अपील की सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, साक्ष्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने अपीलांट का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने संबंधित अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानत दाखिल करने पर सुनीता यादव को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।