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Hamirpur News: गांजा बरामदगी मामले में दोषी को सात माह की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Fri, 01 May 2026 02:07 AM IST
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Convict sentenced to seven months in jail for possession of marijuana
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हमीरपुर। एनडीपीएस एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश निजेंद्र कुमार की अदालत ने गांजा बरामदगी के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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जानकारी के अनुसार मुस्करा थाना क्षेत्र में 30 अगस्त 2020 को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बसवारी तिराहा के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से करीब 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम जयहिंद तिवारी निवासी ग्राम बंडवा बताया है।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। दूसरी तरफ विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दौरान साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी को सात माह की सजा के साथ तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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