{"_id":"6a6e3ab16af7effed10a3e84","slug":"four-sentenced-to-five-years-in-case-of-abducting-a-teenage-girl-hamirpur-news-c-223-1-hmp1028-143301-2026-08-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hamirpur News: किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में चार को पांच साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hamirpur News: किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में चार को पांच साल की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लोगो = अदालत से =
= अन्य धाराओं में भी सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। मुख्य आरोपी समेत चारों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अन्य धाराओं में भी सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।
जरिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने पुलिस को 18 अप्रैल 2017 को शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि वह और उसकी पत्नी 13 अप्रैल 2017 को खेत में कतराई कराने गया था। घर पर बड़ी बेटी 16 वर्ष व छोटी बेटी 14 वर्ष अकेली थी। रात करीब आठ बजे गांव के ही सुनील, वीरेंद्र, देवेंद्र और पवन आए और बड़ी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। छोटी बहन ने रोकने का प्रयास किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। जब वह चले गए तब उसने सूचना दी। पीड़ित पिता का कहना था कि आरोपियों के परिजन चार दिन तक बेटी ढूंढने की बात कहकर टरकाते रहे, लोकलाज का भय दिखाया।
पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और गवाहों, साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों को दोषी मानते हुए चारों को सजा सुनाई। मुख्य आरोपी सुनील व देवेंद्र, वीरेंद्र और पवन को धारा 363 भादंसं में तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 में पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506 में एक-एक वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
…...........
सुनील को पॉक्सो एक्ट में भी सजा
न्यायालय ने सुनील को धारा 354 भादंसं और पॉक्सो एक्ट की धारा आठ में पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।
विज्ञापन
= अन्य धाराओं में भी सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। मुख्य आरोपी समेत चारों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अन्य धाराओं में भी सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।
जरिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने पुलिस को 18 अप्रैल 2017 को शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि वह और उसकी पत्नी 13 अप्रैल 2017 को खेत में कतराई कराने गया था। घर पर बड़ी बेटी 16 वर्ष व छोटी बेटी 14 वर्ष अकेली थी। रात करीब आठ बजे गांव के ही सुनील, वीरेंद्र, देवेंद्र और पवन आए और बड़ी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। छोटी बहन ने रोकने का प्रयास किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। जब वह चले गए तब उसने सूचना दी। पीड़ित पिता का कहना था कि आरोपियों के परिजन चार दिन तक बेटी ढूंढने की बात कहकर टरकाते रहे, लोकलाज का भय दिखाया।
विज्ञापन
पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और गवाहों, साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों को दोषी मानते हुए चारों को सजा सुनाई। मुख्य आरोपी सुनील व देवेंद्र, वीरेंद्र और पवन को धारा 363 भादंसं में तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 में पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506 में एक-एक वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
…...........
सुनील को पॉक्सो एक्ट में भी सजा
न्यायालय ने सुनील को धारा 354 भादंसं और पॉक्सो एक्ट की धारा आठ में पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।