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Hardoi News: काम के नाम बदलकर 45 लाख रुपये के भुगतान पर प्रधान के अधिकारों पर रोक
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हरदोई। एक ही काम के नाम बदलकर करीब 45 लाख, 11 हजार, 234 रुपये के किए गए भुगतान के मामले में जिलाधिकारी अनुनय झा ने कार्रवाई की है। डीएम ने विकास खंड हरियावां की ग्राम पंचायत अरवा गजाधरपुर की प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी है।
डीएम ने यह कार्रवाई ग्राम अरवा गजाधरपुर में मनरेगा मद में कराए गए काम और भुगतान की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि पर की। गड़बड़ी की पुष्टि पर प्रधान रीतू सहित दोषी कर्मियों से जवाब भी मांगा गया। प्रधान रीतू की तरफ से दिया गया जवाब परीक्षण में संतोषजनक नहीं मिला। बताया कि मनरेगा मुख्यालय की तरफ से की गई जांच में काम के नाम बदलकर एक ही काम के लिए कई-कई बार भुगतान निकाले जाने की पुष्टि हुई।
जांच में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, प्रधान ने मिलकर मनरेगा मद में मनमाना भुगतान निकाला है। बताया कि जांच आख्या में 45 लाख, 11 हजार, 234 रुपये की गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। 12 कामों पर ही 24 लाख, 87 हजार, 213 रुपये का भुगतान निकाला गया। ऐसे ही अन्य कामों पर भी भुगतान निकाला गया जिसकी वसूली कराई जाएगी।
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तीन सदस्यीय समिति करेगी प्रधान के दायित्व और कर्तव्यों का पालन
डीएम ने बताया कि अरवा गजाधरपुर में प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई है। प्रधान के अधिकार सीज किए जाने के साथ ही ग्राम पंचायत के कामों के संचालन के लिए प्रधान के दायित्व और कर्तव्यों के पालन के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किए जाने के भी आदेश दिए गए हैं।
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दो सदस्यीय समिति अंतिम रूप से करेगी जांच
डीएम अनुनय झा ने बताया कि हरियावां की ग्राम पंचायत अरवा गजाधरपुर में गड़बड़ी पर संबंधित से वसूली कराई जा रही है। प्रधान रीतू और संबंधित कर्मियों को वसूली के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। ग्राम पंचायत में भुगतान की अंतिम जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति में श्रम रोजगार उपायुक्त और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता को नामित किया गया है। समिति से 30 दिन के अंदर जांच आख्या उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
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साल 2021-22 से साल 2024-25 तक निकाला गया भुगतान :
- लालपुर तिराहा से शंकरपुर बार्डर तक मिट्टी कार्य पर 1,51,476 रुपये
- चंद्रहास के खेत से लालपुर बार्डर तक मिट्टी कार्य पर 1,75,752 रुपये
- डामर रोड से रामचंद्र के खेत तक मिट्टी कार्य पर 1,87,376 रुपये
- मास्टर के खेत से शंकरपुर बार्डर तक मिट्टी कार्य पर 2,31,652 रुपये
- तिहद्दा बार्डर से रामरतन के खेत कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य पर 2,11,083 रुपये
- राधेश्याम के खेत से चौराहा तक कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य के लिए 2,21,946 रुपये
- डामर रोड से रामचंद्र के खेत तक कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य के लिए 2,32,971 रुपये
- शिवरतन के खेत से लालपुर चौराहा तक कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य के लिए 2,36,763 रुपये
- चंद्रहास से शंकरपुर बार्डर तक कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य पर 2,43,873 रुपये
- डामर रोड से रामचंद्र के खेत तक कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य के लिए 2,82,971 रुपये
- शिवरतन के खेत से लालपुर चौराहा तक कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य के लिए 2,36,763 रुपये
- चौराहा से शंकर बार्डर तक कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य के लिए 2,43,863 रुपये
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हरियावां की ग्राम पंचायत अरवा गजाधरपुर में साल 2021-22 से 2024-25 के मध्य मनरेगा मद में प्रधान और कर्मियों ने मिलकर काम के नाम बदल-बदलकर करीब 45 लाख रुपये की गड़बड़ी की है। मनरेगा अधिनियम में दोषियों से वसूली कराई जा रही है। एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। अब पंचायतीराज अधिनियम में प्रधान रीतू के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई है। दो सदस्यीय समिति अंतिम जांच के लिए गठित की गई है। समिति 30 दिन के अंदर अपनी आख्या प्राप्त कराएगी। -अनुनय झा, जिलाधिकारी
डीएम ने यह कार्रवाई ग्राम अरवा गजाधरपुर में मनरेगा मद में कराए गए काम और भुगतान की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि पर की। गड़बड़ी की पुष्टि पर प्रधान रीतू सहित दोषी कर्मियों से जवाब भी मांगा गया। प्रधान रीतू की तरफ से दिया गया जवाब परीक्षण में संतोषजनक नहीं मिला। बताया कि मनरेगा मुख्यालय की तरफ से की गई जांच में काम के नाम बदलकर एक ही काम के लिए कई-कई बार भुगतान निकाले जाने की पुष्टि हुई।
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जांच में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, प्रधान ने मिलकर मनरेगा मद में मनमाना भुगतान निकाला है। बताया कि जांच आख्या में 45 लाख, 11 हजार, 234 रुपये की गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। 12 कामों पर ही 24 लाख, 87 हजार, 213 रुपये का भुगतान निकाला गया। ऐसे ही अन्य कामों पर भी भुगतान निकाला गया जिसकी वसूली कराई जाएगी।
तीन सदस्यीय समिति करेगी प्रधान के दायित्व और कर्तव्यों का पालन
डीएम ने बताया कि अरवा गजाधरपुर में प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई है। प्रधान के अधिकार सीज किए जाने के साथ ही ग्राम पंचायत के कामों के संचालन के लिए प्रधान के दायित्व और कर्तव्यों के पालन के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किए जाने के भी आदेश दिए गए हैं।
दो सदस्यीय समिति अंतिम रूप से करेगी जांच
डीएम अनुनय झा ने बताया कि हरियावां की ग्राम पंचायत अरवा गजाधरपुर में गड़बड़ी पर संबंधित से वसूली कराई जा रही है। प्रधान रीतू और संबंधित कर्मियों को वसूली के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। ग्राम पंचायत में भुगतान की अंतिम जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति में श्रम रोजगार उपायुक्त और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता को नामित किया गया है। समिति से 30 दिन के अंदर जांच आख्या उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
साल 2021-22 से साल 2024-25 तक निकाला गया भुगतान :
- लालपुर तिराहा से शंकरपुर बार्डर तक मिट्टी कार्य पर 1,51,476 रुपये
- चंद्रहास के खेत से लालपुर बार्डर तक मिट्टी कार्य पर 1,75,752 रुपये
- डामर रोड से रामचंद्र के खेत तक मिट्टी कार्य पर 1,87,376 रुपये
- मास्टर के खेत से शंकरपुर बार्डर तक मिट्टी कार्य पर 2,31,652 रुपये
- तिहद्दा बार्डर से रामरतन के खेत कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य पर 2,11,083 रुपये
- राधेश्याम के खेत से चौराहा तक कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य के लिए 2,21,946 रुपये
- डामर रोड से रामचंद्र के खेत तक कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य के लिए 2,32,971 रुपये
- शिवरतन के खेत से लालपुर चौराहा तक कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य के लिए 2,36,763 रुपये
- चंद्रहास से शंकरपुर बार्डर तक कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य पर 2,43,873 रुपये
- डामर रोड से रामचंद्र के खेत तक कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य के लिए 2,82,971 रुपये
- शिवरतन के खेत से लालपुर चौराहा तक कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य के लिए 2,36,763 रुपये
- चौराहा से शंकर बार्डर तक कच्ची सड़क पर मिट्टी कार्य के लिए 2,43,863 रुपये
हरियावां की ग्राम पंचायत अरवा गजाधरपुर में साल 2021-22 से 2024-25 के मध्य मनरेगा मद में प्रधान और कर्मियों ने मिलकर काम के नाम बदल-बदलकर करीब 45 लाख रुपये की गड़बड़ी की है। मनरेगा अधिनियम में दोषियों से वसूली कराई जा रही है। एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। अब पंचायतीराज अधिनियम में प्रधान रीतू के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई है। दो सदस्यीय समिति अंतिम जांच के लिए गठित की गई है। समिति 30 दिन के अंदर अपनी आख्या प्राप्त कराएगी। -अनुनय झा, जिलाधिकारी