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Lok Adalat: हाथरस में 9 मई को लगेगी लोक अदालत, आपसी सुलह-समझौते से लंबित मामलों का होगा निस्तारण
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Thu, 09 Apr 2026 03:06 PM IST
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सार
लोक अदालत में बैंक ऋण, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद, सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक वाद, उपभोक्ता फोरम सहित विभिन्न मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
लोक अदालत
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हाथरस दीवानी न्यायालय में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले लगने वाली इस अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
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जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कराया जा सके। साथ ही लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
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अपर जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी ने बताया कि लोक अदालत में बैंक ऋण, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद, सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक वाद, उपभोक्ता फोरम सहित विभिन्न मामलों का निस्तारण किया जाएगा।