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Hathras News: जिले में 30 मार्च तक धारा 163 लागू, जुलूस व धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित, डीएम ने दिए आदेश
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Mon, 02 Feb 2026 06:05 PM IST
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सार
आदेश के तहत जिले में बिना अनुमति के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सभा और लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर हथियार ले जाने, अफवाह फैलाने, आपत्तिजनक नारेबाजी करने, पोस्टर-बैनर लगाने और पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
हाथरस में पुलिस गश्त
- फोटो : पुलिस
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विस्तार
हाथरस में आगामी परीक्षाओं और महाशिवरात्रि, होली, ईद-उल-फितर व रामनवमी के त्योहार के मद्देनजर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
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यह आदेश 31 जनवरी से 30 मार्च तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत जिले में बिना अनुमति के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सभा और लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर हथियार ले जाने, अफवाह फैलाने, आपत्तिजनक नारेबाजी करने, पोस्टर-बैनर लगाने और पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
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परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग, फोटो कॉपी व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीएम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
