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Hathras News: सत्संग के लिए जमीन देने वाले व्यक्ति की हुई गवाही
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Fri, 10 Apr 2026 02:46 AM IST
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : Archive
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बहुचर्चित सत्संग हादसे में बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में भोले बाबा के सत्संग के लिए जमीन देने वाले की गवाही हुई। न्यायालय ने अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि नियत की है।
उल्लेखनीय है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के दो जुलाई 2024 को सिकंदराराऊ तहसील के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग में भगदड़ मच गई थी। हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें करीब 250 लोग घायल हुए थे। न्यायालय में पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों के विरुद्ध 3200 पेज का आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
इस मामले में पुलिस ने 676 गवाह बनाए हैं। न्यायालय में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, रामलड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य व दलवीर सिंह पर मुकदमा चल रहा है। बृहस्पतिवार को न्यायालय में सत्संग के लिए जमीन देने वाले गांव फुलरई निवासी गनपत की गवाही हुई। उन्होंने बताया कि सत्संग के लिए उन्होंने जमीन निशुल्क दी थी।
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उल्लेखनीय है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के दो जुलाई 2024 को सिकंदराराऊ तहसील के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग में भगदड़ मच गई थी। हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें करीब 250 लोग घायल हुए थे। न्यायालय में पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों के विरुद्ध 3200 पेज का आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
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इस मामले में पुलिस ने 676 गवाह बनाए हैं। न्यायालय में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, रामलड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य व दलवीर सिंह पर मुकदमा चल रहा है। बृहस्पतिवार को न्यायालय में सत्संग के लिए जमीन देने वाले गांव फुलरई निवासी गनपत की गवाही हुई। उन्होंने बताया कि सत्संग के लिए उन्होंने जमीन निशुल्क दी थी।