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Jalaun News: सेल्समैन की हत्या की कोशिश करने वाले को पांच साल की कैद
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उरई। छह साल पहले गोली मारकर सेल्समैन की हत्या की कोशिश करने वाले युवक को कोर्ट ने पांच साल की कैद सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, मामले में एक आरोपी का ट्रायल अभी जारी है।
आटा थाना क्षेत्र के परासन गांव निवासी हल्के यादव ने आटा थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसका पुत्र रविंद्र उर्फ कल्लू कदौरा थाना क्षेत्र के करमचंद्रपुर गांव में देशी शराब की दुकान पर सेल्समैन था। आठ मई 2020 की रात वह दुकान बंद कर रहा था। इसी दौरान कालपी कोतवाली क्षेत्र के लोहर गांव निवासी शिवकुमार उर्फ सुक्खू और करमचंद्रपुर निवासी उमाशंकर वहां पहुंचे और शराब मांगने लगे।
दुकान बंद होने की बात कहकर उसने शराब देने से मना कर दिया। इस पर दोनों नाराज हो गए और गाली-गलौज करते हुए धमकी देकर चले गए। बाद में जब रविंद्र मोटरसाइकिल से घर जा रहा था और करमचंद्रपुर गांव के पास पहुंचा। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे शिवकुमार और उमाशंकर ने उसे रोक लिया। आरोप है कि शिवकुमार ने तमंचे से गोली चला दी। इससे रविंद्र गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा।
शोर सुनकर उसका दामाद चतुर्रे सिंह मौके पर पहुंच गया। उसे देखकर दोनों धमकी देते हुए भाग गए। घायल रविंद्र को पहले उरई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे झांसी रेफर कर दिया गया था।
घटना के बाद पुलिस ने शिवकुमार और उमाशंकर के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
इस मामले में सुनवाई के दौरान वादी व अन्य गवाहों के बयान तथा साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने शिवकुमार उर्फ सुक्खू को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, सह आरोपी उमाशंकर का ट्रायल अभी जारी है।
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आटा थाना क्षेत्र के परासन गांव निवासी हल्के यादव ने आटा थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसका पुत्र रविंद्र उर्फ कल्लू कदौरा थाना क्षेत्र के करमचंद्रपुर गांव में देशी शराब की दुकान पर सेल्समैन था। आठ मई 2020 की रात वह दुकान बंद कर रहा था। इसी दौरान कालपी कोतवाली क्षेत्र के लोहर गांव निवासी शिवकुमार उर्फ सुक्खू और करमचंद्रपुर निवासी उमाशंकर वहां पहुंचे और शराब मांगने लगे।
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दुकान बंद होने की बात कहकर उसने शराब देने से मना कर दिया। इस पर दोनों नाराज हो गए और गाली-गलौज करते हुए धमकी देकर चले गए। बाद में जब रविंद्र मोटरसाइकिल से घर जा रहा था और करमचंद्रपुर गांव के पास पहुंचा। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे शिवकुमार और उमाशंकर ने उसे रोक लिया। आरोप है कि शिवकुमार ने तमंचे से गोली चला दी। इससे रविंद्र गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा।
शोर सुनकर उसका दामाद चतुर्रे सिंह मौके पर पहुंच गया। उसे देखकर दोनों धमकी देते हुए भाग गए। घायल रविंद्र को पहले उरई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे झांसी रेफर कर दिया गया था।
घटना के बाद पुलिस ने शिवकुमार और उमाशंकर के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
इस मामले में सुनवाई के दौरान वादी व अन्य गवाहों के बयान तथा साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने शिवकुमार उर्फ सुक्खू को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, सह आरोपी उमाशंकर का ट्रायल अभी जारी है।