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Jalaun News: एक साल में 13 पर एनएसए, 8.42 करोड़ की संपत्ति जब्त
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उरई। शासन की शून्य सहिष्णुता नीति के तहत जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। एक वर्ष में पुलिस ने 13 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। इस दौरान अवैध रूप से अर्जित आठ करोड़ 42 लाख 26 हजार 845 रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है।
पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। एक जनवरी 2025 से अब तक 13 आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त, 18 प्रकरणों में शामिल 83 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। इन सभी अपराधियों को जेल भेजा गया है। यह कार्रवाई अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए की जा रही है।
गोवध प्रकरण में एनएसए और उच्च न्यायालय का फैसला
कालपी कोतवाली क्षेत्र के गुलौली गांव के चार निवासियों पर एनएसए लगाया गया था। इनमें सिकंदर, सैय्याज, हसनैन और आलम शामिल थे। इन पर गोवंशीय पशुओं के वध का आरोप था। साथ ही, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने का भी आरोप था। गोवध निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपियों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने शून्य सहिष्णुता नीति को उचित ठहराते हुए याचिका निरस्त कर दी।
अवैध संपत्ति पर भी चला बुलडोजर
जिले में पुलिस ने अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले आठ आरोपियों की कुल 8,42,26,845 रुपये की संपत्ति जब्त की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ इसी तरह कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। एक जनवरी 2025 से अब तक 13 आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त, 18 प्रकरणों में शामिल 83 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। इन सभी अपराधियों को जेल भेजा गया है। यह कार्रवाई अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए की जा रही है।
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गोवध प्रकरण में एनएसए और उच्च न्यायालय का फैसला
कालपी कोतवाली क्षेत्र के गुलौली गांव के चार निवासियों पर एनएसए लगाया गया था। इनमें सिकंदर, सैय्याज, हसनैन और आलम शामिल थे। इन पर गोवंशीय पशुओं के वध का आरोप था। साथ ही, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने का भी आरोप था। गोवध निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपियों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने शून्य सहिष्णुता नीति को उचित ठहराते हुए याचिका निरस्त कर दी।
अवैध संपत्ति पर भी चला बुलडोजर
जिले में पुलिस ने अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले आठ आरोपियों की कुल 8,42,26,845 रुपये की संपत्ति जब्त की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ इसी तरह कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
