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खास खबर : कागजों पर नियम, हकीकत की जमीन पर उल्लंघन
Sat, 11 Jul 2026 11:58 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Updated Sat, 11 Jul 2026 11:58 PM IST
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फोटो04कासगंज जिला पंचायत कार्यालय । संवाद
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कासगंज। जिले के ग्रामीण इलाकों में विकास की रफ्तार के बीच नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला पंचायत के नियमानुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले किसी भी भवन के निर्माण से पहले नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यह नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है।
वर्ष 2024-25 से लेकर अब तक (वर्ष 2026 तक) पूरे जिले में जिला पंचायत से केवल 45 भवनों के नक्शे ही पास कराए गए हैं, जबकि धरातल पर इसी अवधि में सैकड़ों नए बहुमंजिला मकान, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनकर तैयार हो चुके हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में आबादी बढ़ने के साथ ही नई इमारतों का तेजी से निर्माण हो रहा है। वर्ष 2011 में जिले की आबादी 14,36,719 थी, जो अब (2026 में) बढ़कर करीब 18,54,300 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्कूल, कॉलेज, निजी अस्पताल, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर, फैक्ट्रियां, मैरिज होम और बड़े आवासीय भवन बनाए जा रहे हैं।
नियमानुसार 300 वर्गमीटर या उससे अधिक दायरे में बनने वाले किसी भी कमर्शियल या आवासीय भवन का निर्माण शुरू करने से पहले जिला पंचायत से नक्शा पास कराना और निर्धारित शुल्क जमा करना आवश्यक है। इससे जिला पंचायत को राजस्व मिलता है, जिससे ग्रामीण विकास के कार्य होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बिना अनुमति हो रहे निर्माणों के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला जिला पंचायत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे अवैध या बिना अनुमति वाले निर्माण कार्यों का नियमित सर्वे नहीं किया जा रहा है। दूसरा बिना नक्शा पास कराए बन रहे इन भवनों में सुरक्षा और निर्माण संबंधी सरकारी मानकों की खुली अनदेखी हो रही है, जिससे भविष्य में हादसों का खतरा भी बना रहता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो-ढाई सालों में जो 45 नक्शे पास हुए हैं, उनमें भी अधिकांश केवल वेयरहाउस (गोदाम) स्वामी हैं। आम लोग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस प्रक्रिया से पूरी तरह दूरी बनाए हुए हैं।
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प्रचार प्रसार से बढ़ेगी जागरूकता
कासगंज। जिले के ग्रामीणों क्षेत्र में जागरूकता अभियान न चलाए जाने से लोग जिला पंचायत से बिना नक्शा पास कराए ही भवन का निर्माण कर रहे हैं। जिला पंचायत की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भवन निर्माण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इससे लोग भवन निर्माण से पूर्व अपना जिला पंचायत कार्यालय में आकर नक्शा पास करा सकें।
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जिला पंचायत से पास नक्शों का विवरण
वर्ष - पास नक्शा - भवन के प्रकार
-वर्ष 2024-25 - 05 - 3 आवासीय, 2 व्यावसायिक
-वर्ष 2025-26 - 30 - 26 व्यावसायिक, 2 आवासीय, 2 प्लाटिंग
-वर्ष 2026-27 - 10 -9 व्यावसायिक, 1 आवासीय
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नक्शा पास कराने की दर प्रतिवर्ग मीटर
-व्यावसायिक भवन - 50 रुपये
- आवासीय भवन - 25 रुपये
- प्लाटिंग - 20 रुपये
-बाउंड्रीवॉल - 10 रुपये
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वर्जन
ग्रामीण क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक भवन का निर्माण कराने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य है। वर्ष 2024-25 से अब जिले में 45 भवन के नक्शा पास हुए हैं। जिला पंचायत से बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों को जागरूक करने के साथ ही बड़े निर्माण कार्यों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। -उपेंद्र कुमार, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत
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वर्ष 2024-25 से लेकर अब तक (वर्ष 2026 तक) पूरे जिले में जिला पंचायत से केवल 45 भवनों के नक्शे ही पास कराए गए हैं, जबकि धरातल पर इसी अवधि में सैकड़ों नए बहुमंजिला मकान, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनकर तैयार हो चुके हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में आबादी बढ़ने के साथ ही नई इमारतों का तेजी से निर्माण हो रहा है। वर्ष 2011 में जिले की आबादी 14,36,719 थी, जो अब (2026 में) बढ़कर करीब 18,54,300 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्कूल, कॉलेज, निजी अस्पताल, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर, फैक्ट्रियां, मैरिज होम और बड़े आवासीय भवन बनाए जा रहे हैं।
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नियमानुसार 300 वर्गमीटर या उससे अधिक दायरे में बनने वाले किसी भी कमर्शियल या आवासीय भवन का निर्माण शुरू करने से पहले जिला पंचायत से नक्शा पास कराना और निर्धारित शुल्क जमा करना आवश्यक है। इससे जिला पंचायत को राजस्व मिलता है, जिससे ग्रामीण विकास के कार्य होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बिना अनुमति हो रहे निर्माणों के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला जिला पंचायत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे अवैध या बिना अनुमति वाले निर्माण कार्यों का नियमित सर्वे नहीं किया जा रहा है। दूसरा बिना नक्शा पास कराए बन रहे इन भवनों में सुरक्षा और निर्माण संबंधी सरकारी मानकों की खुली अनदेखी हो रही है, जिससे भविष्य में हादसों का खतरा भी बना रहता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो-ढाई सालों में जो 45 नक्शे पास हुए हैं, उनमें भी अधिकांश केवल वेयरहाउस (गोदाम) स्वामी हैं। आम लोग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस प्रक्रिया से पूरी तरह दूरी बनाए हुए हैं।
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प्रचार प्रसार से बढ़ेगी जागरूकता
कासगंज। जिले के ग्रामीणों क्षेत्र में जागरूकता अभियान न चलाए जाने से लोग जिला पंचायत से बिना नक्शा पास कराए ही भवन का निर्माण कर रहे हैं। जिला पंचायत की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भवन निर्माण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इससे लोग भवन निर्माण से पूर्व अपना जिला पंचायत कार्यालय में आकर नक्शा पास करा सकें।
जिला पंचायत से पास नक्शों का विवरण
वर्ष - पास नक्शा - भवन के प्रकार
-वर्ष 2024-25 - 05 - 3 आवासीय, 2 व्यावसायिक
-वर्ष 2025-26 - 30 - 26 व्यावसायिक, 2 आवासीय, 2 प्लाटिंग
-वर्ष 2026-27 - 10 -9 व्यावसायिक, 1 आवासीय
नक्शा पास कराने की दर प्रतिवर्ग मीटर
-व्यावसायिक भवन - 50 रुपये
- आवासीय भवन - 25 रुपये
- प्लाटिंग - 20 रुपये
-बाउंड्रीवॉल - 10 रुपये
वर्जन
ग्रामीण क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक भवन का निर्माण कराने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य है। वर्ष 2024-25 से अब जिले में 45 भवन के नक्शा पास हुए हैं। जिला पंचायत से बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों को जागरूक करने के साथ ही बड़े निर्माण कार्यों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। -उपेंद्र कुमार, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत