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Lalitpur News: चार पहिया वाहन क्षतिग्रस्त होने पर नहीं दिया बीमा क्लेम, 50 हजार का जुर्माना
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समय से भुगतान न करने पर सात फीसदी वार्षिक ब्याज दर से करना होगा भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। चार पहिया वाहन के क्षतिग्रस्त होने पर बीमा राशि का क्लेम न दिए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत ने बीमा कंपनी बजाज एलाएंज इंश्योरेंस कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना जखौरा क्षेत्र के कस्बा बांसी निवासी जितेंद्र पुत्र अजब सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत में परिवाद प्रस्तुत करते हुए बताया कि उसने 2021 में सूरी ऑटोमोबाइल्स झांसी से चार पहिया वाहन खरीदा था। इसका बजाज एलाएंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी कार्यालय सिविल लाइन झांसी द्वारा 24 जुलाई 2021 को पंजीयन और बीमा आदि कराया गया।
बीमा कंपनी ने इस वाहन के लिए 16 जून 2021 से 15 जून 2022 तक के लिए पॉलिसी जारी की थी। इसके बाद तीन जनवरी 2022 को रात्रि करीब साढ़े आठ बजे सड़क हादसे में उसका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें बैठे होने पर उसे भी चोटें आई थीं और उसका चालक सीट बेल्ट लगाए जाने के कारण बच गया। इसकी सूचना उसने बीमा कंपनी को दी।
बीमा कंपनी के सर्वेयर वाहन को पूरी तरह क्षतिग्रस्त बताते हुए रिपोर्ट की प्रति दी थी लेकिन बीमा कंपनी द्वारा कोई भी बीमा क्लेम की राशि नहीं दी गई। इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि निर्णय की तिथि से 45 दिन के भीतर परिवादी को एक मुश्त 50 हजार रुपये का अदा करें। यदि यह धनराशि निर्धारित समयावधि में परिवादी को भुगतान करने में असफल रहता है तो बीमा कंपनी को निर्णय की तिथि से संपूर्ण धनराशि की वास्तविक अदायगी तक सात फीसदी वार्षिक ब्याज दर से भुगतान करना होगा।
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ललितपुर। चार पहिया वाहन के क्षतिग्रस्त होने पर बीमा राशि का क्लेम न दिए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत ने बीमा कंपनी बजाज एलाएंज इंश्योरेंस कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना जखौरा क्षेत्र के कस्बा बांसी निवासी जितेंद्र पुत्र अजब सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत में परिवाद प्रस्तुत करते हुए बताया कि उसने 2021 में सूरी ऑटोमोबाइल्स झांसी से चार पहिया वाहन खरीदा था। इसका बजाज एलाएंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी कार्यालय सिविल लाइन झांसी द्वारा 24 जुलाई 2021 को पंजीयन और बीमा आदि कराया गया।
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बीमा कंपनी ने इस वाहन के लिए 16 जून 2021 से 15 जून 2022 तक के लिए पॉलिसी जारी की थी। इसके बाद तीन जनवरी 2022 को रात्रि करीब साढ़े आठ बजे सड़क हादसे में उसका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें बैठे होने पर उसे भी चोटें आई थीं और उसका चालक सीट बेल्ट लगाए जाने के कारण बच गया। इसकी सूचना उसने बीमा कंपनी को दी।
बीमा कंपनी के सर्वेयर वाहन को पूरी तरह क्षतिग्रस्त बताते हुए रिपोर्ट की प्रति दी थी लेकिन बीमा कंपनी द्वारा कोई भी बीमा क्लेम की राशि नहीं दी गई। इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि निर्णय की तिथि से 45 दिन के भीतर परिवादी को एक मुश्त 50 हजार रुपये का अदा करें। यदि यह धनराशि निर्धारित समयावधि में परिवादी को भुगतान करने में असफल रहता है तो बीमा कंपनी को निर्णय की तिथि से संपूर्ण धनराशि की वास्तविक अदायगी तक सात फीसदी वार्षिक ब्याज दर से भुगतान करना होगा।
