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Lalitpur News: एक मामले में जमानत कराने पहुंचे आरोपी को दूसरी कोर्ट ने किया तलब, जेल भेजा

Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 16 Dec 2025 12:29 AM IST
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The accused who had come to seek bail in one case was summoned by another court and sent to jail.
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भरण पोषण के तीन मामलों में जारी हुए थे गैर जमानती वारंट, सिविल कोर्ट में चल रहा दहेज उत्पीड़न का मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में जमानत कराने पहुंचे आरोपी को कुटुंब न्यायालय ने भी तलब कर लिया। इस पर उक्त आरोपी को दोनों कोर्ट से जेल भेज दिया गया।
थाना नाराहट अंतर्गत ग्राम धौलपुर निवासी नीतू ने परिवार न्यायालय में भरण पोषण का मुकदमा अपने इंदौर निवासी पति सौरभ पाटीदार के खिलाफ दायर दिया था। भरण पोषण के तीन मुकदमे दायर किए थे। एक मुकदमे में 21 अक्तूबर 2022 को चार हजार रुपये भरण पोषण देने का आदेश दिया था लेकिन उसे कोई भरण पोषण नहीं दिया गया। इस मामले में न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद, दूसरे मामले में आठ माह की भरण पोषण राशि 32 हजार रुपये का वाद 23 जून 2023 को पेश किया गया। इसमें न्यायालय ने तीन अक्तूबर 2023 को आदेश दिया था। इसके बाद भी भरण पोषण न देने पर न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ रिकवरी व गिरफ्तारी वारंट का आदेश एक नवंबर 2023 को पारित किया था। इसके बाद, 30 मार्च 2025 को नौ माह का भरण पोषण दिलाने के लिए तीसरा मामला दायर किया गया। इस प्रकार कुटुंब न्यायालय की ओर से तीनों मामलों में आरोपी के खिलाफ तीन वारंट जारी किए गए थे। इसके बाद भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।
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वहीं, नीतू ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, दहेज की मांग, गालियां देकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के एक मुकदमा की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में चल रही है। इस मामले में आरोपी सौरभ सोमवार को जमानत कराने अदालत में पहुंचा था। इसकी जानकारी महिला ने कुटुंब न्यायालय में दी। इस पर कुटुंब न्यायालय की अदालत ने आरोपी को तलब करने का आदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में भेज दिया।
आरोपी को कुटुंब न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय ने उक्त मामलों में आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं, सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने भी आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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