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Maharajganj News: कार्यालय में भिड़े थे दो अवर अभियंता, 10 साल बाद केस
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 03 Jul 2025 01:03 AM IST
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महराजगंज। 10 साल पहले प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दो जूनियर इंजीनियर 10 साल पहले आपस में भिड़ गए थे। अब मामले में दूसरे अवर अभियंता पर केस दर्ज हुआ।
प्रांतीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर सुधीर कुमार ने अपने ही विभाग के एक अन्य जूनियर इंजीनियर ध्रुवनारायण सिंह पर जातिसूचक गालियां देने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया।
पीड़ित ने इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज की अदालत में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। वहीं, कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी जेई के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पीड़ित सुधीर कुमार निवासी ग्राम करीमनगर, पोस्ट चरगांवा, थाना चिलुआताल, जिला गोरखपुर अनुसूचित से हैं। वर्तमान में प्रांतीय लोक निर्माण विभाग महराजगंज में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि 25 जून 2015 को कार्यालय में सहायक अभियंता से मिलने गए थे। उसी दौरान ध्रुवनारायण सिंह ने उन्हें धक्का देकर किनारे कर दिया और खुद बातचीत करने लगे।
इसका विरोध किया तो आरोपी ने डिस्पैच कक्ष में आकर उन्हें जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां दीं। विरोध करने पर आरोपी ने पीटना शुरू कर दिया और दीवार से धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। इससे पीड़ित को गंभीर चोटें आईं और कंधा टूट गया।
इसके बाद घबराकर पीड़ित गोरखपुर लौट गए और 26 जून को बशारतपुर स्थित प्रकाश अस्पताल में एक्स-रे कराया, जिसमें उनके बाएं कंधे की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई। अगले दिन उन्होंने महराजगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें टाल दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो न्यायालय की शरण में गया।
सदर कोतवाल सत्येंद्र कुमार राय के अनुसार, न्यायालय के आदेश पर प्रांतीय लोक निर्माण विभाग में तैनात आरोपी जेई ध्रुवनारायण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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प्रांतीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर सुधीर कुमार ने अपने ही विभाग के एक अन्य जूनियर इंजीनियर ध्रुवनारायण सिंह पर जातिसूचक गालियां देने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया।
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पीड़ित ने इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज की अदालत में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। वहीं, कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी जेई के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पीड़ित सुधीर कुमार निवासी ग्राम करीमनगर, पोस्ट चरगांवा, थाना चिलुआताल, जिला गोरखपुर अनुसूचित से हैं। वर्तमान में प्रांतीय लोक निर्माण विभाग महराजगंज में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि 25 जून 2015 को कार्यालय में सहायक अभियंता से मिलने गए थे। उसी दौरान ध्रुवनारायण सिंह ने उन्हें धक्का देकर किनारे कर दिया और खुद बातचीत करने लगे।
इसका विरोध किया तो आरोपी ने डिस्पैच कक्ष में आकर उन्हें जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां दीं। विरोध करने पर आरोपी ने पीटना शुरू कर दिया और दीवार से धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। इससे पीड़ित को गंभीर चोटें आईं और कंधा टूट गया।
इसके बाद घबराकर पीड़ित गोरखपुर लौट गए और 26 जून को बशारतपुर स्थित प्रकाश अस्पताल में एक्स-रे कराया, जिसमें उनके बाएं कंधे की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई। अगले दिन उन्होंने महराजगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें टाल दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो न्यायालय की शरण में गया।
सदर कोतवाल सत्येंद्र कुमार राय के अनुसार, न्यायालय के आदेश पर प्रांतीय लोक निर्माण विभाग में तैनात आरोपी जेई ध्रुवनारायण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।